भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(4) के तहत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
- A.भारत के मुख्य न्यायाधीश
- B.प्रधानमंत्री
- C.उपराष्ट्रपति
- D.भारत के राष्ट्रपति
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. भारत के राष्ट्रपति
व्याख्या
सही उत्तर भारत के राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 75(4) कहता है कि किसी मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पद की शपथ संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने और कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने का वचन है; गोपनीयता की शपथ यह वचन है कि मंत्री के सामने आने वाले विषयों को, कर्तव्य की ज़रूरत के सिवा, प्रकट नहीं करेंगे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, मंत्रियों को नहीं। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हुए भी अपने सहयोगियों को शपथ नहीं दिलाते; प्रधानमंत्री खुद भी राष्ट्रपति से शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपनी शपथ राष्ट्रपति के सामने लेते हैं और मंत्रियों को शपथ दिलाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। राज्य स्तर पर यही क्रम दोहराया जाता है: राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं।