भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं?
- A.अनुच्छेद 169
- B.अनुच्छेद 200
- C.अनुच्छेद 201
- D.अनुच्छेद 257
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 200
व्याख्या
सही उत्तर है B, अनुच्छेद 200। राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक राज्यपाल के सामने आने पर अनुच्छेद 200 उन्हें चार रास्ते देता है: अनुमति देना, अनुमति रोक लेना, धन विधेयक न होने पर विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाना, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। एक स्थिति में आरक्षित रखना अनिवार्य है — जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो; शेष मामलों में यह राज्यपाल पर छोड़ा गया है, जैसे जब विधेयक किसी केंद्रीय कानून से टकराता हो या ऐसे विषय को छूता हो जिसमें संघ का हित हो। विकल्प C, अनुच्छेद 201, अगला चरण है और उत्तर नहीं: वह बताता है कि आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, और उस निर्णय को राज्य विधानमंडल पलट नहीं सकता। विकल्प A, अनुच्छेद 169, राज्य में विधान परिषद के गठन या समाप्ति से जुड़ा है। विकल्प D, अनुच्छेद 257, कुछ विषयों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण की बात करता है। परीक्षा टिप: 200 विधेयक आरक्षित करता है, 201 उस पर निर्णय देता है।