भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है?
- A.अनुच्छेद 61
- B.अनुच्छेद 72
- C.अनुच्छेद 143
- D.अनुच्छेद 161
उत्तर देखें
यह राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा दिए दंड, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विषयों की विधियों के विरुद्ध अपराधों, तथा मृत्युदंड के सभी मामलों में क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, निलंबन या लघुकरण देने की शक्ति देता है।
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