शेड्यूल एम संशोधन: ग्रेड ए रोगाणु सीमा डब्ल्यूएचओ के अनुरूप
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 की अनुसूची एम में संशोधन का प्रस्ताव रखा, ग्रेड ए क्षेत्रों की रोगाणु सीमा डब्ल्यूएचओ के अनुरूप होगी।

चर्चा में क्यों
4 नवंबर 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 की अनुसूची एम में प्रस्तावित संशोधन की घोषणा की, जो 28 अक्टूबर 2026 की जी.एस.आर. संख्या 953(ई) के रूप में अधिसूचित है और ग्रेड ए स्वच्छ क्षेत्रों की रोगाणु निगरानी सीमाओं को डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देशों के अनुरूप लाता है।
दवा कारखानों के लिए भारत की नियम पुस्तिका को अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के और निकट लाया जा रहा है। 4 नवंबर 2026 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 की अनुसूची एम में संशोधन का प्रस्ताव सार्वजनिक किया। यह संशोधन उन रोगाणु सीमाओं को फिर से लिखता है जो बंध्य (स्टेराइल) दवा संयंत्र के सबसे स्वच्छ हिस्सों पर लागू होती हैं।
प्रस्ताव क्या कहता है
यह मसौदा राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 953(ई) के माध्यम से आया, जिसकी तारीख 28 अक्टूबर 2026 है। इसमें ग्रेड ए स्वच्छ क्षेत्रों के लिए सूक्ष्मजीवी संदूषण की अनुमत मात्रा को संशोधित किया गया है, ताकि भारत के आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपेक्षा के साथ बैठ जाएं। जिस दस्तावेज़ से मिलान किया जा रहा है, वह डब्ल्यूएचओ की तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला (टीआरएस) संख्या 1044 है और उसके भीतर अनुलग्नक 2, जिसमें बंध्य औषधि उत्पादों के लिए उत्तम निर्माण प्रथाएं यानी जीएमपी दी गई हैं।
ग्रेड ए क्षेत्र क्यों विशेष है
ग्रेड ए बंध्य निर्माण में प्रयुक्त स्वच्छता का सबसे कठोर स्तर है। यह उन अहम जगहों को समेटता है जहां उत्पाद अभी खुला पड़ा होता है, जहां खाली शीशियां भरे जाने की प्रतीक्षा करती हैं, और जहां पहले से बंध्य किए गए घटकों को सील करने से पहले छुआ जाता है। इस क्षण उठाया गया एक भी भटका हुआ जीवाणु सीधे किसी इंजेक्शन या आई ड्रॉप में पहुंच सकता है, इसलिए इन क्षेत्रों की हवा और सतहों पर संयंत्र के किसी भी अन्य हिस्से से अधिक कड़ी निगरानी रखी जाती है।
जो अंतर भरा जा रहा है
अब तक अनुसूची एम में दर्ज संख्याएं और ग्रेड ए के लिए डब्ल्यूएचओ की अपेक्षा वाली संख्याएं एक जैसी नहीं थीं। मंत्रालय के अनुसार संशोधन का उद्देश्य इसी भिन्नता को दूर करना और भारतीय नियामकीय प्रावधानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानकों के साथ खड़ा करना है। मसौदा एक कदम और आगे जाता है: इसमें डब्ल्यूएचओ का यह रुख शामिल है कि ग्रेड ए क्षेत्र में पाई गई कोई भी रोगाणु वृद्धि स्वयं जांच का आधार बनेगी, उसे किसी सहनशीलता सीमा के सामने तोला नहीं जाएगा।
आगे क्या
| साधन | अनुसूची एम, औषधि नियम, 1945 |
| अधिसूचना | जी.एस.आर. संख्या 953(ई), 28 अक्टूबर 2026 |
| संदर्भ मानक | डब्ल्यूएचओ टीआरएस संख्या 1044, अनुलग्नक 2 |
चूंकि यह अभी प्रस्ताव है और कानून नहीं, मंत्रालय ने उद्योग और आम जनता से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव (औषधि नियमन) के पास नई दिल्ली भेजे जाने हैं, या औषधि प्रभाग को ई-मेल से, और अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में पढ़ा जा सकता है।
बड़ी तस्वीर
सरकार इसे औषधि निर्माण में गुणवत्ता मानकों को लगातार कसने की कड़ी बताती है, जिसमें घरेलू नियम अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के सामने रखकर लिखे जाते हैं, ताकि देश में बनी दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर भरोसा किया जा सके।
महत्वपूर्ण तथ्य
| प्रस्ताव | औषधि नियम, 1945 की अनुसूची एम में संशोधन |
|---|---|
| अधिसूचना | जी.एस.आर. संख्या 953(ई), दिनांक 28 अक्टूबर 2026 |
| मंत्रालय | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
| किसके अनुरूप | डब्ल्यूएचओ तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला (टीआरएस) संख्या 1044, अनुलग्नक 2 |
| विषय | ग्रेड ए स्वच्छ क्षेत्रों में सूक्ष्मजीवी संदूषण की सीमाएं |
| मानक | बंध्य औषधि उत्पादों के लिए डब्ल्यूएचओ उत्तम निर्माण प्रथाएं (जीएमपी) |
| घोषणा की तारीख | 4 नवंबर 2026 |
| सुझाव कहां भेजें | अवर सचिव (औषधि नियमन), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें कि संशोधन किस अनुसूची में है (अनुसूची एम), मूल नियम कौन से हैं (औषधि नियम, 1945), अधिसूचना संख्या और तारीख (जी.एस.आर. संख्या 953(ई), 28 अक्टूबर 2026), डब्ल्यूएचओ संदर्भ (तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला संख्या 1044, अनुलग्नक 2, बंध्य औषधि उत्पादों की जीएमपी), ग्रेड ए क्षेत्र क्या होता है, और यह कि वहां कोई भी रोगाणु वृद्धि अब जांच का आधार बनेगी।
अभ्यास प्रश्न
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जिस अनुसूची एम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, वह किन नियमों का हिस्सा है?
- A.आवश्यक वस्तु नियम, 1955
- B.औषधि नियम, 1945
- C.खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011
- D.क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट नियम, 2012
उत्तर देखें
अनुसूची एम औषधि नियम, 1945 के भीतर आती है, और इसी अनुसूची में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुसूची एम के लिए प्रस्तावित संशोधित ग्रेड ए रोगाणु निगरानी अपेक्षाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस दस्तावेज़ के अनुरूप हैं?
- A.तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला संख्या 961
- B.तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला संख्या 986
- C.तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला संख्या 1044, अनुलग्नक 2
- D.तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला संख्या 1019, अनुलग्नक 4
उत्तर देखें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि ग्रेड ए स्वच्छ क्षेत्रों में सूक्ष्मजीवी संदूषण की संशोधित सीमाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला संख्या 1044 से, और विशेष रूप से उसके अनुलग्नक 2 से ली जा रही हैं, जिसमें बंध्य औषधि उत्पादों के लिए उत्तम निर्माण प्रथाएं…
पूरी व्याख्या पढ़ें →बंध्य औषधि निर्माण में ग्रेड ए क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां निम्न में से क्या किया जाता है?
- A.कच्चा माल गुणवत्ता परीक्षण की प्रतीक्षा में रखा जाता है
- B.खुले उत्पाद, शीशियां और बंध्य किए गए घटक संभाले जाते हैं
- C.तैयार डिब्बों पर लेबल लगाकर उन्हें भेजने के लिए पैक किया जाता है
- D.कारखाने का अपशिष्ट जल छोड़ने से पहले शोधित किया जाता है
उत्तर देखें
ग्रेड ए क्षेत्र को बंध्य दवा संयंत्र का अहम क्षेत्र बताया गया है, वह जगह जहां उत्पाद अभी खुला पड़ा होता है, जहां शीशियां संभाली जाती हैं, और जहां पहले से बंध्य किए गए घटकों को उत्पाद बंद और सील करने से पहले छुआ जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, ग्रेड ए क्षेत्र में पाई गई किसी भी रोगाणु वृद्धि को कैसे माना जाएगा?
- A.सहनशीलता सीमा के भीतर रहने पर स्वीकार्य विचलन
- B.जांच का आधार
- C.निर्माण लाइसेंस तत्काल रद्द करने का आधार
- D.बैच को फिर बंध्य कर आगे कुछ किए बिना जारी करने का कारण
उत्तर देखें
संख्यात्मक सीमाओं को संशोधित करने के साथ-साथ मसौदा विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह रुख भी अपनाता है कि ग्रेड ए क्षेत्र में किसी भी रोगाणु वृद्धि का पाया जाना स्वयं जांच शुरू कराएगा, उसे किसी अनुमत स्तर के सामने तोलकर छोड़ा नहीं जाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
औषधि नियम, 1945 की अनुसूची एम में क्या बदलाव प्रस्तावित है?
ग्रेड ए स्वच्छ क्षेत्रों में सूक्ष्मजीवी संदूषण के लिए निर्धारित सीमाओं को संशोधित किया जा रहा है, ताकि वे डब्ल्यूएचओ की अपेक्षा से मेल खाएं। यह प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2026 को जी.एस.आर. संख्या 953(ई) के रूप में अधिसूचित किया।
संशोधन डब्ल्यूएचओ के किस दस्तावेज़ पर आधारित है?
डब्ल्यूएचओ तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला (टीआरएस) संख्या 1044 पर, और विशेष रूप से उसके अनुलग्नक 2 पर, जिसमें बंध्य औषधि उत्पादों के लिए उत्तम निर्माण प्रथाएं दी गई हैं।
ग्रेड ए क्षेत्र क्या होता है?
यह बंध्य औषधि निर्माण का वह अहम क्षेत्र है जहां खुले उत्पाद, शीशियां और बंध्य किए गए घटक संभाले जाते हैं, इसलिए वहां रोगाणु नियंत्रण संयंत्र में सबसे कड़ा रखना पड़ता है।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2332443 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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