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ट्राई: इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर 1 जनवरी 2027 से ऑनलाइन

ट्राई ने इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026 जारी किया; 2027 से समझौते पोर्टल पर दर्ज होंगे और निरीक्षण शुल्क भी बदला है।

लेखक प्रकाशित · अपडेट · 2 मिनट
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ट्राई: इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर 1 जनवरी 2027 से ऑनलाइन — GK24 title card

चर्चा में क्यों

6 नवंबर 2026 को ट्राई ने इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026 जारी किया, जिससे 1 जनवरी 2027 से दूरसंचार इंटरकनेक्ट समझौतों का पंजीकरण और निरीक्षण ऑनलाइन होगा।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 6 नवंबर 2026 को इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026 जारी किया। नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इनसे दूरसंचार कंपनियों के आपसी नेटवर्क समझौतों को दर्ज करने और जनता द्वारा उन्हें देखने का तरीका बदल जाएगा।

इंटरकनेक्शन क्या है

इंटरकनेक्शन वह तकनीकी और व्यावसायिक व्यवस्था है जिससे दो या अधिक दूरसंचार नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं और एक कंपनी का ग्राहक दूसरी कंपनी के ग्राहक से बात कर पाता है। ऐसे समझौते इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर विनियमन, 1999 के तहत दर्ज होते हैं। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ख) के उपखंड (vii) और (viii) ट्राई को यह रजिस्टर रखने और शुल्क लेकर इसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोलने का अधिकार देते हैं।

समीक्षा कैसे हुई

  • पूर्व-परामर्श पत्र की तिथि: 03.04.2025।
  • परामर्श पत्र 10.11.2025 को आया; समय-सीमा बढ़ने के बाद टिप्पणियां 15.12.2025 तक और प्रति-टिप्पणियां 29.12.2025 तक ली गईं।
  • 17 हितधारकों ने टिप्पणियां और 9 ने प्रति-टिप्पणियां भेजीं।
  • खुली परिचर्चा (ओएचडी): 28 जनवरी 2026।

मुख्य बदलाव

  • ऑनलाइन पंजीकरण: हर सेवा प्रदाता को अपने समझौते और उनमें हुए बदलाव ट्राई के पोर्टल पर दर्ज करने होंगे। छपी प्रति के साथ फ्लॉपी या डिस्केट देने का पुराना नियम खत्म हो गया।
  • समय-सीमा: 1 जनवरी 2027 को लागू समझौते उस दिन से 15 दिन में, और नए समझौते या संशोधन होने के 15 दिन में दर्ज करने होंगे।
  • सर्चेबल फाइल: प्रतियां टेक्स्ट-सर्चेबल पीडीएफ में देनी होंगी।
  • ऑनलाइन पहुंच: आम लोग पोर्टल से निरीक्षण का आवेदन कर सकेंगे और प्रतियां या उद्धरण ले सकेंगे; भौतिक तरीका भी जारी रहेगा।
  • विस्तृत आंकड़े: ट्राई तय प्रारूप और समय-सीमा में अलग-अलग जानकारी मांग सकेगा।
  • श्रेणीबद्ध दंड: उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार वित्तीय हतोत्साहन लगेगा।

नए शुल्क

सेवासंशोधित शुल्क
रजिस्टर का निरीक्षण1,500 रुपये प्रति घंटा या उसका भाग
प्रति या उद्धरण500 रुपये प्रति पृष्ठ

ये शुल्क मोटे तौर पर ट्राई (सूचना तक पहुंच) विनियमन, 2005 के अनुरूप हैं। ट्राई का मानना है कि इससे इंटरकनेक्शन से जुड़े मामलों में दक्षता, पारदर्शिता और निश्चितता बढ़ेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

नियामकभारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)
विनियमनइंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026
जारी6 नवंबर 2026
लागू1 जनवरी 2027
मूल विनियमनइंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर विनियमन, 1999
कानूनी आधारट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ख)(vii) और (viii)
दर्ज करने की समय-सीमा15 दिन
निरीक्षण शुल्क1,500 रुपये प्रति घंटा या उसका भाग
प्रति शुल्क500 रुपये प्रति पृष्ठ
परामर्श17 हितधारकों की टिप्पणियां, 9 प्रति-टिप्पणियां; खुली परिचर्चा 28 जनवरी 2026

परीक्षा की दृष्टि से

याद रखें: नियामक (ट्राई), विनियमन का नाम (चौथा संशोधन, 2026), लागू होने की तारीख (1 जनवरी 2027), मूल विनियमन (1999) और अधिनियम (ट्राई अधिनियम, 1997, धारा 11(1)(ख)), 15 दिन की समय-सीमा, नए शुल्क (1,500 रुपये प्रति घंटा, 500 रुपये प्रति पृष्ठ) और श्रेणीबद्ध दंड।

अभ्यास प्रश्न

Q1.राष्ट्रीयआसान

ट्राई का इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026 किस तारीख से लागू होगा?

  1. A.6 नवंबर 2026
  2. B.1 दिसंबर 2026
  3. C.1 जनवरी 2027
  4. D.1 अप्रैल 2027
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 जनवरी 2027

ट्राई ने संशोधन विनियमन 6 नवंबर 2026 को जारी किए और उनके लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2027 तय की।

Q2.राष्ट्रीयमध्यम

संशोधित विनियमन के अनुसार ट्राई के इंटरकनेक्ट समझौतों के रजिस्टर के निरीक्षण का नया शुल्क कितना है?

  1. A.500 रुपये प्रति घंटा
  2. B.1,000 रुपये प्रति घंटा
  3. C.1,500 रुपये प्रति घंटा
  4. D.2,500 रुपये प्रति घंटा
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1,500 रुपये प्रति घंटा

संशोधन में रजिस्टर की प्रतियों या उद्धरणों के लिए 500 रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क भी तय किया गया है, और ट्राई के अनुसार ये संशोधित शुल्क मोटे तौर पर ट्राई (सूचना तक पहुंच) विनियमन, 2005 के अनुरूप हैं।

Q3.राष्ट्रीयकठिन

ट्राई इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर किस प्रावधान के तहत रखता है?

  1. A.ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ख)
  2. B.भारतीय तार अधिनियम की धारा 4
  3. C.ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 14
  4. D.संविधान का अनुच्छेद 246
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ख)

इस खंड के उपखंड (vii) और (viii) ट्राई को, अन्य बातों के साथ, इंटरकनेक्ट समझौतों का रजिस्टर रखने और निर्धारित शुल्क लेकर इसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने का अधिकार देते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्राई के संशोधित इंटरकनेक्ट रजिस्टर विनियमन कब से लागू होंगे?

1 जनवरी 2027 से। उस दिन लागू सभी समझौते 15 दिन के भीतर ट्राई पोर्टल पर दर्ज करने होंगे।

इंटरकनेक्ट समझौतों के रजिस्टर के निरीक्षण का नया शुल्क कितना है?

निरीक्षण के लिए 1,500 रुपये प्रति घंटा या उसका भाग, और प्रति या उद्धरण के लिए 500 रुपये प्रति पृष्ठ। ये ट्राई (सूचना तक पहुंच) विनियमन, 2005 के अनुरूप हैं।

ट्राई किस कानून के तहत यह रजिस्टर रखता है?

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ख) के उपखंड (vii) और (viii) के तहत।

स्रोत

करेंट अफेयर्स 6 नवंबर 2026

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