शहजाद भट्टी नेटवर्क यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित
गृह मंत्रालय ने सीमापार तस्करी में लिप्त शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया, जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने 16 सितंबर को दी।

चर्चा में क्यों
16 सितंबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है।
गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर 2026 को एक सीमापार सिंडिकेट पर कार्रवाई की। शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। यह घोषणा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत हुई, जिसे संक्षेप में यूएपीए कहा जाता है। जानकारी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दी।
नेटवर्क पर क्या आरोप हैं
इस सिंडिकेट पर सीमा पार से हथियारों की तस्करी का आरोप है। विस्फोटक इसी कारोबार का दूसरा हिस्सा हैं। मादक पदार्थ तीसरा हिस्सा हैं। समूह पर युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलने का आरोप भी है। छोटे-मोटे अपराधियों को भी इसी तरह जोड़ा गया बताया जाता है।
आरोप का डिजिटल पक्ष
सरकार का कहना है कि नेटवर्क तस्करी तक सीमित नहीं रहा। उसने ऑनलाइन नफरत भरी सामग्री प्रकाशित की। यह सामग्री देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को निशाना बनाती थी। सामाजिक सौहार्द का ताना-बाना भी उसका लक्ष्य था। गृह मंत्री ने इस कदम को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा बताया, जो प्रधानमंत्री के घोषित रुख के अनुरूप है।
यूएपीए क्या अनुमति देता है
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम भारत में आतंकवाद के विरुद्ध प्रयुक्त केंद्रीय कानून है। यह केंद्र सरकार को किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने की शक्ति देता है। घोषित होने पर वह संस्था अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हो जाती है। ऐसी संस्था की सदस्यता, धन जुटाना और समर्थन दंडात्मक परिणाम लाते हैं। ये अधिसूचनाएं गृह मंत्रालय जारी करता है।
अभ्यर्थी इसे क्यों याद रखें
इस विषय पर प्रश्न प्रायः कानून और मंत्रालय पूछते हैं। यहां दोनों सरल हैं। कानून यूएपीए है। मंत्रालय गृह मंत्रालय है। घोषणा करने वाले मंत्री अमित शाह हैं, जिनके पास सहकारिता विभाग भी है। नेटवर्क का नाम और घोषणा की तिथि इस कहानी के तथ्यों को पूरा कर देती है।
एक नजर में
| घोषित संगठन | शहजाद भट्टी नेटवर्क |
| प्रयुक्त कानून | गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, यूएपीए |
| मंत्रालय | गृह मंत्रालय |
| घोषणा | अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री |
| तिथि | 16 सितंबर 2026 |
| आरोप | हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की सीमापार तस्करी |
| अन्य आरोप | युवाओं तथा छोटे अपराधियों को भड़काना; नफरत भरी डिजिटल सामग्री |
महत्वपूर्ण तथ्य
| संगठन | शहजाद भट्टी नेटवर्क |
|---|---|
| कार्रवाई | आतंकवादी संगठन घोषित |
| कानून | गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) |
| मंत्रालय | गृह मंत्रालय |
| घोषणाकर्ता | अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री |
| तिथि | 16 सितंबर 2026 |
| मुख्य आरोप | हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की सीमापार तस्करी |
परीक्षा की दृष्टि से
संगठन का नाम (शहजाद भट्टी नेटवर्क), प्रयुक्त कानून (यूएपीए), मंत्रालय (गृह), घोषणा करने वाले मंत्री (अमित शाह, जिनके पास सहकारिता भी है) और हथियार, विस्फोटक तथा मादक पदार्थों की सीमापार तस्करी के आरोप याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
शहजाद भट्टी नेटवर्क को किस कानून के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है?
- A.राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
- B.गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम
- C.धन शोधन निवारण अधिनियम
- D.सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम
उत्तर देखें
गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर 2026 को इसी कानून का प्रयोग कर शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित करने की जानकारी किस मंत्री ने दी?
- A.केंद्रीय रक्षा मंत्री
- B.केंद्रीय गृह मंत्री
- C.केंद्रीय विधि मंत्री
- D.केंद्रीय विदेश मंत्री
उत्तर देखें
अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री होने के साथ सहकारिता मंत्री भी हैं, ने बताया कि गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →शहजाद भट्टी नेटवर्क पर लगाए गए आरोपों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था?
- A.सीमा पार हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी
- B.भारतीय मुद्रा नोटों की जालसाजी
- C.युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए भड़काना
- D.नफरत भरी डिजिटल सामग्री प्रकाशित करना
उत्तर देखें
गृह मंत्रालय ने नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित करते समय जो आधार गिनाए, उनमें यह आरोप शामिल नहीं था, इसलिए यही विकल्प सूची से अलग पड़ता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है?
शहजाद भट्टी नेटवर्क को। गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर 2026 को यूएपीए के तहत इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया।
यह घोषणा किस कानून के तहत हुई?
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत, जो केंद्र सरकार को किसी संगठन को आतंकवादी संगठन सूचीबद्ध करने की शक्ति देता है।
नेटवर्क पर क्या आरोप हैं?
सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी, युवाओं तथा छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए भड़काना और नफरत भरी डिजिटल सामग्री प्रकाशित करना।
स्रोत
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