भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान आदि की शक्ति और कुछ मामलों में दंड को निलंबित, कम या परिवर्तित करने की शक्ति को परिभाषित करता है?
- A.अनुच्छेद 55
- B.अनुच्छेद 81
- C.अनुच्छेद 63
- D.अनुच्छेद 72
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यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार देने और किसी दंड को निलंबित, कम या बदलने की शक्ति देता है।
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