एनएचआरसी की दो दिवसीय बिहार खुली सुनवाई पटना में संपन्न
अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन की अगुवाई में एनएचआरसी ने पटना में दो दिवसीय बिहार खुली सुनवाई पूरी की, जिसमें 70 से अधिक मामले सुने गए।

चर्चा में क्यों
8 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना में अपनी दो दिवसीय बिहार खुली सुनवाई और शिविर बैठक पूरी की, जिसमें मानवाधिकार उल्लंघन के 70 से अधिक कथित मामले सुने गए और एक करोड़ रुपये से अधिक राहत दी जाना बताया गया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन की अगुवाई में पटना में बिहार के लिए दो दिवसीय खुली सुनवाई और शिविर बैठक पूरी की। सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी तथा श्रीमती विजया भारती सायनी के साथ आयोग ने मानवाधिकार उल्लंघन के 70 से अधिक कथित मामलों की सुनवाई शिकायतकर्ताओं, पीड़ितों और संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में की। इस दौरान बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक सुश्री प्रीता वर्मा, आयोग के महासचिव श्री पीयूष गोयल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
पहला दिन: एक करोड़ रुपये से अधिक राहत
पहले दिन आयोग ने 30 मामलों की सुनवाई की और यह पाने पर कि उसकी पहले की सिफारिशों का पालन हो चुका है, 19 मामले बंद कर दिए। राज्य ने 10 मामलों में भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया और कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये से अधिक मुआवजा पीड़ितों तथा उनके परिजनों को दिया जाना बताया गया। एक महिला पीड़िता के मामले में आयोग ने राज्य के पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि उसे सुरक्षा और एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया जाए, जिस पर वह खतरे की स्थिति में कॉल कर सके, तथा एक विशेष जांच दल गठित किया जाए। पटना जिले के मनेर क्षेत्र में दस वर्ष की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में आयोग ने परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत की सिफारिश की, और न्यायिक हिरासत में दो मौतों में, जहां जेल तथा चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही पाई गई, 15 लाख रुपये की राहत सुझाई।
दूसरा दिन: बंधुआ मजदूरी और हिरासत में मौतें
दूसरे दिन अध्यक्ष ने राज्य के श्रम सचिव तथा श्रम आयुक्त की उपस्थिति में बंधुआ मजदूरी के 10 कथित मामलों की सुनवाई की। एक मामले में जिलाधिकारी की ओर से कारागार अधिकारी के उपस्थित होने पर आयोग ने नाराजगी जताई, और बाल श्रम के दो मामलों में श्रम सचिव से अपने निर्धारित प्रारूप में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। पीढ़ियों से चली आ रही कथित बंधुआ मजदूरी के एक मामले में आयोग ने अपने महानिदेशक (जांच) को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया। दोनों सदस्यों की खंडपीठ ने 33 मामलों की सुनवाई की, जिनमें अनुपालन से जुड़े मामले भी शामिल थे और तीन मामले शिकायतकर्ता के उल्लेख पर क्रम से बाहर लिए गए, तथा मृतकों के परिजनों को 40 लाख रुपये के भुगतान का प्रमाण देखने के बाद 10 मामले बंद किए। न्यायिक या पुलिस हिरासत में पांच अन्य मौतों में 30 लाख रुपये की राहत की सिफारिश की गई।
सुनवाई के बाद की बैठकें
इसके बाद आयोग ने गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संस्थाओं और मानवाधिकार रक्षकों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और अध्यक्ष ने बेहतर समन्वय का उनका सुझाव स्वीकार किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग बैठक में आयोग को रिपोर्ट भेजने में देरी, कानूनों तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की जानकारी की कमी, बंधुआ मजदूरों की पहचान, छुड़ाने, मुक्ति और पुनर्वास, महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध अपराध और मानव तस्करी, मद्य निषेध कानूनों के कमजोर अनुपालन, विद्यालय सुरक्षा तथा आश्रय गृहों और अन्य आवासीय देखभाल केंद्रों की निगरानी जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
महत्वपूर्ण तथ्य
| संस्था | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत |
|---|---|
| आयोजन | दो दिवसीय बिहार खुली सुनवाई और शिविर बैठक |
| स्थान | पटना, बिहार |
| अध्यक्ष | न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन |
| उपस्थित सदस्य | न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सायनी |
| सुने गए मामले | मानवाधिकार उल्लंघन के 70 से अधिक कथित मामले |
| दी गई राहत | एक करोड़ रुपये से अधिक |
| मनेर मामला | दस वर्ष की पीड़िता के परिजनों को 5 लाख रुपये की सिफारिश |
| हिरासत में मौतें | दो मामलों में 15 लाख रुपये और पांच अन्य में 30 लाख रुपये की सिफारिश |
| उपस्थित राज्य अधिकारी | मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक सुश्री प्रीता वर्मा |
| आयोग के महासचिव | श्री पीयूष गोयल |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें: संस्था (एनएचआरसी), अध्यक्ष (न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन), दोनों सदस्य, राज्य और स्थान (बिहार, पटना), पैमाना (दो दिनों में 70 से अधिक मामले) तथा राशियां, अर्थात एक करोड़ रुपये से अधिक वितरित, मनेर मामले में 5 लाख रुपये, हिरासत में मौतों पर 15 लाख और 30 लाख रुपये तथा खंडपीठ द्वारा जांचे गए 40 लाख रुपये।
अभ्यास प्रश्न
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के लिए दो दिवसीय खुली सुनवाई और शिविर बैठक किस शहर में की?
- A.गया
- B.दरभंगा
- C.पटना
- D.मुजफ्फरपुर
उत्तर देखें
व्याख्या
सही उत्तर पटना है, जो बिहार की राजधानी है और जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के लिए दो दिवसीय खुली सुनवाई और शिविर बैठक की तथा उसे संपन्न किया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन के नेतृत्व में तथा सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सायनी के साथ आयोग ने मानवाधिकार उल्लंघन के सत्तर से अधिक कथित मामले पीड़ितों तथा जवाबदेह अधिकारियों की उपस्थिति में सुने, और इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे। विकल्प A, B और D बिहार के अन्य प्रसिद्ध जिलों के नाम हैं, लेकिन यह बैठक वहां नहीं हुई। दरभंगा को विशेष रूप से अलग याद रखना चाहिए, क्योंकि वह आयोग के एक अलग प्रकरण से जुड़ा है, मेजबान शहर के रूप में नहीं। पटना जिला इस बैठक के भीतर भी आता है, क्योंकि मनेर का वह मामला इसी जिले का है जिसमें राहत की सिफारिश हुई।
इस खुली सुनवाई का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
- A.न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी
- B.श्रीमती विजया भारती सायनी
- C.श्री पीयूष गोयल
- D.न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन
उत्तर देखें
व्याख्या
सही उत्तर न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन हैं, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने पटना में दो दिवसीय बिहार खुली सुनवाई तथा शिविर बैठक का नेतृत्व किया और दूसरे दिन बंधुआ मजदूरी के मामले स्वयं सुने। अन्य विकल्पों में उन लोगों के नाम हैं, जो उपस्थित थे लेकिन दूसरे पदों पर हैं, और ऐसा प्रश्न ठीक यही परखता है। विकल्प A और B यानी न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी तथा श्रीमती विजया भारती सायनी आयोग के सदस्य हैं और उनकी खंडपीठ ने दूसरे दिन तैंतीस मामले सुने तथा भुगतान का प्रमाण देखने के बाद दस मामले बंद किए। विकल्प C यानी श्री पीयूष गोयल आयोग के महासचिव हैं, अर्थात उसके वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष, सदस्यों और महासचिव को अलग-अलग याद रखना इस बैठक पर बने प्रश्नों का सबसे सुरक्षित उत्तर देने का तरीका है।
पटना जिले के मनेर क्षेत्र में बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में आयोग ने परिजनों के लिए कितनी राहत की सिफारिश की?
- A.2 लाख रुपये
- B.5 लाख रुपये
- C.10 लाख रुपये
- D.15 लाख रुपये
उत्तर देखें
व्याख्या
सही उत्तर 5 लाख रुपये है। पटना जिले के मनेर क्षेत्र में दस वर्ष की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में आयोग ने पीड़िता के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत देने की सिफारिश की। विकल्प D यानी 15 लाख रुपये एक अलग प्रकार के मामलों की राशि है, अर्थात न्यायिक हिरासत में हुई दो मौतों की, जहां आयोग ने जेल तथा चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही पाई, इसलिए वह राशि उन मामलों से जुड़ी है, मनेर प्रकरण से नहीं। विकल्प A और C यानी 2 लाख रुपये तथा 10 लाख रुपये इस बैठक में लिए गए किसी भी मामले की सिफारिश नहीं थे। बैठक की राशियां याद रखने का सरल तरीका यह है कि अलग-अलग मदों से जुड़ी श्रृंखला याद रखी जाए, अर्थात एक करोड़ रुपये से अधिक वितरित, मनेर मामले में 5 लाख रुपये, हिरासत में मौतों पर 15 लाख और 30 लाख रुपये तथा खंडपीठ द्वारा जांचे गए 40 लाख रुपये।
बैठक के दूसरे दिन दोनों सदस्यों की खंडपीठ ने कितने मामलों की सुनवाई की?
- A.10
- B.19
- C.30
- D.33
उत्तर देखें
व्याख्या
सही उत्तर 33 है। दूसरे दिन सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सायनी की खंडपीठ ने तैंतीस मामलों की सुनवाई की, जिनमें अनुपालन से जुड़े मामले तथा नई शिकायतें दोनों शामिल थीं, और इनमें से तीन मामले शिकायतकर्ता के उल्लेख पर क्रम से बाहर लिए गए। खंडपीठ ने पक्षों को सुनने तथा मृतकों के परिजनों को मुआवजे के भुगतान का प्रमाण देखने के बाद दस मामले बंद किए। विकल्प A यानी दस एक साथ दो बातें बताता है, अर्थात उस दिन अध्यक्ष द्वारा सुने गए बंधुआ मजदूरी के मामलों की संख्या और खंडपीठ द्वारा बंद किए गए मामलों की संख्या, इसलिए इसे सुने गए मामलों की संख्या से नहीं मिलाना चाहिए। विकल्प B और C यानी उन्नीस तथा तीस पहले दिन से जुड़े हैं, जब तीस मामले सुने गए और पहले की सिफारिशों का पालन संतोषजनक पाए जाने पर उन्नीस मामले बंद किए गए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पटना में एनएचआरसी की खुली सुनवाई का नेतृत्व किसने किया?
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने इसका नेतृत्व किया, जिनके साथ सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सायनी थे। बिहार के लिए यह दो दिवसीय खुली सुनवाई और शिविर बैठक पटना में हुई।
कितने मामले लिए गए और कितनी राहत दी गई?
दो दिनों में मानवाधिकार उल्लंघन के 70 से अधिक कथित मामले सुने गए और पीड़ितों तथा उनके परिजनों को एक करोड़ रुपये से अधिक मुआवजा दिया जाना बताया गया।
मनेर मामले में आयोग ने क्या सिफारिश की?
पटना जिले के मनेर क्षेत्र में दस वर्ष की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में आयोग ने पीड़िता के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत देने की सिफारिश की।
एनएचआरसी की खुली सुनवाई और शिविर बैठक क्या होती है?
यह किसी राज्य में होने वाली ऐसी बैठक है, जिसमें आयोग लंबित शिकायतों की सुनवाई शिकायतकर्ताओं, पीड़ितों और संबंधित अधिकारियों की आमने-सामने उपस्थिति में करता है, ताकि अनुपालन की जांच हो सके और वहीं राहत का आदेश दिया जा सके।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2321043 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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