राजमार्ग प्लाजा के 20 किमी भीतर रहने वालों को रियायती पास
सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए 1,500 रुपये सालाना का रियायती स्थानीय पास शुरू किया।

चर्चा में क्यों
27 अक्टूबर 2026 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए रियायती स्थानीय पास की घोषणा की, जिसका सालाना शुल्क 1,500 या 3,000 रुपये होगा और जो 1 नवंबर 2026 से लागू होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के शुल्क प्लाजा के पास रहने वाले लोगों के लिए एक नया रियायती स्थानीय पास शुरू किया है। यह पास उन गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए है जिनका घर प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आता है और जो रोज उसी प्लाजा से होकर गुजरते हैं। नया नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होगा।
पास की कीमत
शुल्क इस बात पर निर्भर करेगा कि प्लाजा कहां स्थित है। नगरपालिका या स्थानीय कस्बा क्षेत्र के बाहर पड़ने वाले प्लाजा के लिए सालाना 1,500 रुपये देने होंगे, जबकि इन सीमाओं के भीतर स्थित प्लाजा के लिए सालाना 3,000 रुपये लगेंगे। केंद्र सरकार इन दरों की समीक्षा हर साल कर सकती है और बदली हुई दर 1 अप्रैल से प्रभावी होगी।
| शुल्क प्लाजा की स्थिति | वार्षिक शुल्क |
| नगरपालिका या स्थानीय कस्बा क्षेत्र के बाहर | 1,500 रुपये |
| नगरपालिका या स्थानीय कस्बा क्षेत्र के भीतर | 3,000 रुपये |
कौन ले सकता है और कैसे
पात्र वाहन मालिक के पास वैध और चालू फास्टैग होना जरूरी है। ऐसा मालिक अब पहले से चल रहे मासिक पास और इस नए वार्षिक पास में से किसी एक को चुन सकता है। यह चुनाव एक ही प्लाजा से जुड़ा रहेगा, यानी पास किसी दूसरे शुल्क प्लाजा पर काम नहीं करेगा और न ही हस्तांतरित किया जा सकेगा। पात्र टोल प्लाजा पर यह पास 1 नवंबर 2026 से मिलेगा और राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप पर 1 दिसंबर 2026 से उपलब्ध होगा।
कहां लागू नहीं होगा
- राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के वे हिस्से, जहां उपयोगकर्ता शुल्क बंद प्रणाली से वसूला जाता है, इसके दायरे से बाहर रहेंगे।
- जिस प्लाजा पर यात्रियों के लिए सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, वहां यह पास जारी नहीं किया जाएगा।
कानूनी आधार
यह बदलाव राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) पांचवां संशोधन नियम, 2026 के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 से मिली शक्तियों के तहत बनाया गया है। देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी हो चुके हैं। सरकार का मानना है कि इस विकल्प से टोल प्लाजा के पास बसे परिवारों का यात्रा खर्च घटेगा और उनके लिए आवागमन आसान होगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
| व्यवस्था | राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा के लिए रियायती स्थानीय पास |
|---|---|
| मंत्रालय | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
| पात्रता | शुल्क प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक, वैध फास्टैग सहित |
| वार्षिक शुल्क | नगरपालिका सीमा के बाहर 1,500 रुपये, भीतर 3,000 रुपये |
| लागू तिथि | 1 नवंबर 2026 |
| राजमार्गयात्रा ऐप पर | 1 दिसंबर 2026 से |
| अधिसूचना | राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) पांचवां संशोधन नियम, 2026 |
| मूल कानून | राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 |
| जारी फास्टैग | 13 करोड़ से अधिक |
परीक्षा की दृष्टि से
मंत्रालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग), पात्रता का 20 किलोमीटर दायरा, दोनों वार्षिक दरें (बाहर 1,500 रुपये और भीतर 3,000 रुपये), लागू होने की तिथि 1 नवंबर 2026, राजमार्गयात्रा ऐप पर 1 दिसंबर 2026, फास्टैग की शर्त और मूल कानून राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
रियायती स्थानीय पास के लिए पात्र होने हेतु वाहन मालिक का निवास शुल्क प्लाजा से कितनी दूरी के भीतर होना चाहिए?
- A.10 किलोमीटर
- B.20 किलोमीटर
- C.25 किलोमीटर
- D.50 किलोमीटर
उत्तर देखें
यह पास उन गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों को दिया जाएगा जिनका निवास उस शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर के दायरे में है जिसका वे उपयोग करते हैं, और जिनके पास वैध तथा चालू फास्टैग मौजूद है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नगरपालिका या स्थानीय कस्बा क्षेत्र के बाहर स्थित शुल्क प्लाजा के लिए रियायती स्थानीय पास का वार्षिक शुल्क कितना है?
- A.1,000 रुपये
- B.1,500 रुपये
- C.3,000 रुपये
- D.5,000 रुपये
उत्तर देखें
शुल्क इस आधार पर तय होता है कि प्लाजा कहां खड़ा है। नगरपालिका या स्थानीय कस्बा क्षेत्र के बाहर पड़ने वाले प्लाजा के लिए एक साल का यही शुल्क है, जबकि इन सीमाओं के भीतर पड़ने वाले प्लाजा के लिए इसका दोगुना देना होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रियायती स्थानीय पास से जुड़े नियम किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किए गए हैं?
- A.मोटर वाहन अधिनियम, 1988
- B.राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002
- C.राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956
- D.भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988
उत्तर देखें
इस पास को बनाने वाला संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) पांचवां संशोधन नियम, 2026 के रूप में जारी हुआ है, और यह उन्हीं शक्तियों के तहत बना है जो यह अधिनियम केंद्र सरकार को देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रियायती स्थानीय पास कौन ले सकता है?
वह गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक जो किसी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहता है और जिसके पास वैध व चालू फास्टैग है। यह पास केवल चुने हुए प्लाजा पर ही मान्य होगा।
इस पास का सालाना शुल्क कितना है?
नगरपालिका या स्थानीय कस्बा क्षेत्र के बाहर स्थित प्लाजा के लिए 1,500 रुपये और इन सीमाओं के भीतर स्थित प्लाजा के लिए 3,000 रुपये। दरें हर साल बदली जा सकती हैं और नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी।
पास कब से मिलेगा?
पात्र टोल प्लाजा पर 1 नवंबर 2026 से और राजमार्गयात्रा ऐप पर 1 दिसंबर 2026 से। बंद शुल्क प्रणाली वाले मार्गों तथा सर्विस रोड या वैकल्पिक मार्ग वाले प्लाजा पर यह उपलब्ध नहीं होगा।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329077 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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