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छूट वाले फास्टैग की वैधता अब दिव्यांगता प्रतिशत से तय

2 अक्टूबर 2026 से दिव्यांगजन के छूट वाले फास्टैग 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता पर पांच साल और 40 से 70 प्रतिशत से कम पर तीन साल तक वैध रहेंगे।

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छूट वाले फास्टैग की वैधता अब दिव्यांगता प्रतिशत से तय — GK24 title card

चर्चा में क्यों

1 अक्टूबर 2026 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिव्यांगजन के छूट वाले फास्टैग के संशोधित दिशा-निर्देश घोषित किए, जो 2 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और वार्षिक नवीनीकरण की जगह दिव्यांगता प्रतिशत आधारित वैधता लाएंगे।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिव्यांगजन के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण के नियमों में संशोधन किया है। संशोधित दिशा-निर्देश 2 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे।

क्या बदला

अब तक दिव्यांगजन को मिले छूट वाले फास्टैग का नवीनीकरण हर साल कराना पड़ता था। नए ढांचे में वैधता दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत से तय होगी, इसलिए लाभार्थी को हर वर्ष कागजी प्रक्रिया दोहरानी नहीं पड़ेगी।

दर्ज दिव्यांगताछूट वाले फास्टैग की वैधता
70 से 100 प्रतिशतपांच साल
40 से 70 प्रतिशत से कमतीन साल

इस अवधि के बाद टैग का नवीनीकरण कराया जा सकता है, बशर्ते धारक पात्र बना रहे और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 की शर्तें पूरी हों।

पात्रता और प्रमाण

छूट दो तरह के वाहनों पर मिलती है। पहला, वे वाहन जो शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। दूसरा, वे वाहन जो दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत हैं। दिव्यांगता का प्रतिशत वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड या अन्य लागू रिकॉर्ड से लिया जाएगा।

संशोधन का उद्देश्य

  • छूट वाले टैग जारी करने और नवीनीकरण में पूरे देश में एकरूपता लाना
  • पात्र लाभार्थियों के लिए बार-बार की प्रक्रियात्मक औपचारिकता घटाना
  • राष्ट्रीय राजमार्ग टोल व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और उपयोग में आसान बनाना

मंत्रालय इस बदलाव को जीवन सुगमता बढ़ाने के बड़े प्रयास से जोड़ता है और साथ ही कहता है कि टोल छूट निर्धारित नियमों तथा पात्रता शर्तों के अनुसार ही दी जाती रहेगी। परीक्षा के लिहाज से दोनों वैधता श्रेणियां, लागू होने की तारीख और प्रतिशत साबित करने वाले दस्तावेज सबसे जरूरी हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

मंत्रालयसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
लागू होने की तिथि2 अक्टूबर 2026
वैधता, 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगतापांच साल
वैधता, 40 से 70 प्रतिशत से कमतीन साल
पहले का नियमछूट वाले फास्टैग का हर साल नवीनीकरण
मान्य प्रमाणदिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड या अन्य लागू रिकॉर्ड
संबंधित नियमराष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008

परीक्षा की दृष्टि से

दोनों श्रेणियां ठीक-ठीक याद रखें – 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता पर पांच साल और 40 से 70 प्रतिशत से कम पर तीन साल – साथ ही लागू होने की तारीख 2 अक्टूबर 2026, संबंधित मंत्रालय, प्रमाण के रूप में यूडीआईडी कार्ड और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008।

अभ्यास प्रश्न

Q1.राष्ट्रीयआसान

संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति को जारी छूट वाला फास्टैग कितने समय तक वैध रहेगा?

  1. A.एक साल
  2. B.तीन साल
  3. C.पांच साल
  4. D.दस साल
उत्तर देखें

सही उत्तर: C. पांच साल

व्याख्या

सही उत्तर पांच साल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संशोधित ढांचे में छूट वाले फास्टैग की वैधता दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत से जुड़ी है और 70 से 100 प्रतिशत की ऊंची श्रेणी में यह वैधता पांच साल की है। विकल्प A गलत है, क्योंकि हर साल नवीनीकरण पहले की व्यवस्था थी, जिसे इस संशोधन ने समाप्त कर दिया है और अब यह किसी भी श्रेणी पर लागू नहीं है। विकल्प B गलत है, क्योंकि तीन साल की वैधता निचली श्रेणी यानी 40 से 70 प्रतिशत से कम दर्ज दिव्यांगता के लिए है, इसलिए आंकड़ा सही है लेकिन गलत समूह से जोड़ा गया है। विकल्प D गलत है, क्योंकि इन दिशा-निर्देशों में दस साल की कोई श्रेणी नहीं है। वैधता समाप्त होने पर टैग का नवीनीकरण कराया जा सकता है, बशर्ते धारक पात्र हो और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 की शर्तें पूरी हों।

Q2.राष्ट्रीयमध्यम

दिव्यांगजन के छूट वाले फास्टैग से जुड़े संशोधित दिशा-निर्देश किस तारीख से प्रभावी होंगे?

  1. A.1 अक्टूबर 2026
  2. B.2 अक्टूबर 2026
  3. C.1 नवंबर 2026
  4. D.1 अप्रैल 2027
उत्तर देखें

सही उत्तर: B. 2 अक्टूबर 2026

व्याख्या

सही उत्तर 2 अक्टूबर 2026 है। मंत्रालय ने संशोधन की घोषणा करते हुए बताया कि नए दिशा-निर्देश इसी तारीख से प्रभावी होंगे और ये पात्र दिव्यांगजन के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने तथा नवीनीकरण दोनों पर लागू होंगे। विकल्प A गलत है, क्योंकि उस दिन घोषणा सार्वजनिक हुई थी, व्यवस्था लागू नहीं हुई थी। परीक्षाओं में घोषणा की तारीख और लागू होने की तारीख को आपस में बदलकर पूछना आम है, इसलिए दोनों को अलग-अलग याद रखना चाहिए। विकल्प C और विकल्प D गलत हैं, क्योंकि ऐसी कोई मोहलत नहीं दी गई, मंत्रालय ने शुरुआत को नवंबर या अगले वित्त वर्ष तक नहीं टाला। तारीख के साथ यह भी याद रखें कि यह बदलाव अनिवार्य वार्षिक नवीनीकरण के स्थान पर दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत आधारित वैधता लाता है।

Q3.राष्ट्रीयमध्यम

संशोधित छूट वाले फास्टैग ढांचे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?

  1. A.वैधता दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत पर निर्भर करती है
  2. B.यूडीआईडी कार्ड मान्य रिकॉर्ड में शामिल है
  3. C.छूट वाले फास्टैग का नवीनीकरण अब भी हर साल जरूरी है
  4. D.दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहन भी शामिल हैं
उत्तर देखें

सही उत्तर: C. छूट वाले फास्टैग का नवीनीकरण अब भी हर साल जरूरी है

व्याख्या

सही उत्तर यह है कि छूट वाले फास्टैग का नवीनीकरण अब भी हर साल जरूरी है, क्योंकि यही शर्त इस संशोधन ने हटाई है। पहले के दिशा-निर्देशों में वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था, जबकि नया ढांचा वैधता को दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत से तय करता है, जिससे लाभार्थियों को बार-बार औपचारिकता से छुटकारा मिलता है। विकल्प A सही कथन है, इसलिए उत्तर नहीं है, क्योंकि पांच साल और तीन साल की श्रेणियां सीधे दर्ज प्रतिशत से निकलती हैं। विकल्प B भी सही है, क्योंकि प्रतिशत साबित करने के लिए वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान कार्ड या अन्य लागू रिकॉर्ड मान्य हैं। विकल्प D भी सही है, क्योंकि छूट शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बने वाहनों और दिव्यांगजन श्रेणी में पंजीकृत वाहनों, दोनों पर लागू होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छूट वाले फास्टैग के संशोधित दिशा-निर्देश कब से लागू होंगे?

2 अक्टूबर 2026 से। इनकी घोषणा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने की है और ये पात्र दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए टैग जारी करने तथा नवीनीकरण दोनों पर लागू होंगे।

70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति का छूट वाला फास्टैग कितने समय तक वैध रहेगा?

पांच साल तक। 40 से 70 प्रतिशत से कम दर्ज दिव्यांगता पर टैग तीन साल वैध रहेगा, जिसके बाद निरंतर पात्रता के अधीन नवीनीकरण कराया जा सकता है।

दिव्यांगता का प्रतिशत किन दस्तावेजों से तय होगा?

वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड या अन्य लागू रिकॉर्ड से। इसी दर्ज प्रतिशत से तय होता है कि छूट वाला टैग कितने समय तक वैध रहेगा।

स्रोत

करेंट अफेयर्स 1 अक्टूबर 2026

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