औषधि नियम 1945 में तत्काल लाइसेंस निलंबन का प्रस्ताव
स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिससे मानक गुणवत्ता से हीन घोषित दवा का निर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित हो सकेगा।

चर्चा में क्यों
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 4 नवंबर 2026 को औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत निर्धारित महत्वपूर्ण गुणवत्ता मानकों पर मानक गुणवत्ता से हीन घोषित दवाओं का निर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जाएगा, और मसौदा जन परामर्श के लिए अधिसूचित किया गया।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे किसी दवा को कुछ महत्वपूर्ण गुणवत्ता मानकों पर मानक गुणवत्ता से हीन (एनएसक्यू) घोषित किए जाने पर उसका निर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जा सकेगा। यह प्रस्ताव 4 नवंबर 2026 को सार्वजनिक हुआ।
जो खाई भरी जा रही है
मौजूदा नियमों में लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होता है, जिसमें कारण बताओ नोटिस देना शामिल है। इससे दवा के एनएसक्यू घोषित होने और नियामकीय कार्रवाई शुरू होने के बीच समय का अंतर बन जाता है और उस दौरान दवा बाजार में बनी रह सकती है। बाद में उसे वापस बुलाना कठिन हो जाता है और इस बीच मरीज जोखिम में रहते हैं।
पाँच महत्वपूर्ण मानक
सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट में इनमें से किसी पर दवा एनएसक्यू पाई जाने पर तत्काल निलंबन प्रस्तावित है:
- एसे (परिमाणन)
- डिसॉल्यूशन (विघटन)
- संबंधित पदार्थ
- अशुद्धियाँ
- बंध्यता
निलंबन का आदेश केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी या राज्य लाइसेंस प्राधिकारी देगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में मामला आता हो। इन मानकों को दवा की गुणवत्ता तय करने में निर्णायक माना जाता है, इसलिए इन पर चूक होने पर तत्काल कार्रवाई की बात कही गई है।
निलंबित लाइसेंस कैसे बहाल होगा
बहाली स्वतः नहीं होगी। निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक निर्माता गुणवत्ता में चूक के कारण पता लगाने के लिए प्रभावी मूल कारण विश्लेषण नहीं करता और लाइसेंस प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई (सीएपीए) लागू नहीं करता। इन उपायों के लागू होने और प्राधिकारी द्वारा उनकी पुष्टि के बाद ही निलंबन हटाया जा सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि खामी वास्तव में दूर हो, केवल उसका स्पष्टीकरण न दिया जाए।
फॉर्म 13 के जरिये व्यापक सूचना
सरकारी विश्लेषक की परीक्षण रिपोर्ट फॉर्म 13 में भी तदनुरूपी बदलाव प्रस्तावित है। नई व्यवस्था में यह रिपोर्ट भारत के औषधि महानियंत्रक, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लाइसेंस प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में निर्माण स्थल है, तथा संबंधित दवा के निर्माता और विपणनकर्ता, दोनों को भेजी जाएगी। सभी को एक साथ सूचना देने का उद्देश्य समन्वित कार्रवाई में तेजी लाना और निर्माण एवं विपणन शृंखला में जवाबदेही फैलाना है।
प्रस्ताव का आधार
ये संशोधन औषधि परामर्शदात्री समिति की 65वीं बैठक, जो 20 दिसंबर 2024 को हुई, तथा औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की 92वीं बैठक, जो 24 अप्रैल 2025 को हुई, की अनुशंसाओं के बाद आए हैं। मसौदा जन परामर्श के लिए अधिसूचित किया गया है और मसौदा नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर आपत्तियाँ एवं सुझाव भेजे जा सकते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
| प्रस्ताव | मानक गुणवत्ता से हीन घोषित दवाओं के निर्माण लाइसेंस का तत्काल निलंबन |
|---|---|
| संशोधित नियम | औषधि नियम, 1945 |
| मंत्रालय | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
| महत्वपूर्ण मानक | एसे, डिसॉल्यूशन, संबंधित पदार्थ, अशुद्धियाँ, बंध्यता |
| निलंबन का अधिकार | केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी या राज्य लाइसेंस प्राधिकारी |
| बहाली की शर्त | मूल कारण विश्लेषण तथा पुष्ट सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई (सीएपीए) |
| संशोधित फॉर्म | फॉर्म 13, सरकारी विश्लेषक की परीक्षण रिपोर्ट |
| रिपोर्ट किसे | औषधि महानियंत्रक, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंस प्राधिकारी, निर्माता और विपणनकर्ता |
| आधार | औषधि परामर्शदात्री समिति की 65वीं बैठक, 20 दिसंबर 2024 |
| तथा | औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की 92वीं बैठक, 24 अप्रैल 2025 |
| परामर्श अवधि | राजपत्र की प्रतियाँ उपलब्ध होने की तिथि से 30 दिन |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें कि मूल नियम औषधि नियम, 1945 हैं और एनएसक्यू का पूरा अर्थ मानक गुणवत्ता से हीन है। तत्काल निलंबन वाले पाँच महत्वपूर्ण मानक, निलंबन का आदेश देने वाले दो प्राधिकारी, बहाली के लिए मूल कारण विश्लेषण तथा सीएपीए की शर्तें, फॉर्म 13 की भूमिका और रिपोर्ट के चार प्राप्तकर्ता, 65वीं औषधि परामर्शदात्री समिति बैठक और 92वीं औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड बैठक की तिथियाँ तथा आपत्तियों के लिए 30 दिन की अवधि अवश्य याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
घटिया दवाओं के निर्माण लाइसेंस के तत्काल निलंबन का स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रस्ताव किन नियमों में संशोधन करता है?
- A.औषधि नियम, 1945
- B.औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1955
- C.औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995
- D.चिकित्सा उपकरण नियम, 2017
उत्तर देखें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन्हीं नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे निर्धारित महत्वपूर्ण मानकों पर मानक गुणवत्ता से हीन घोषित दवा का निर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जा सके और कारण बताओ नोटिस वाली पूरी प्रक्रिया की प्रतीक्षा न करनी पड़े।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन तत्काल लाइसेंस निलंबन के लिए प्रस्तावित महत्वपूर्ण मानकों में शामिल नहीं है?
- A.एसे
- B.डिसॉल्यूशन
- C.बंध्यता
- D.पैकेजिंग का वजन
उत्तर देखें
प्रस्ताव में पाँच मानक गिनाए गए हैं - एसे, डिसॉल्यूशन, संबंधित पदार्थ, अशुद्धियाँ और बंध्यता। सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट में इनमें से किसी पर दवा को मानक गुणवत्ता से हीन घोषित किया जाए तो केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी या राज्य लाइसेंस प्राधिकारी, जैसा मामला हो, निर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रस्ताव के अनुसार निलंबित निर्माण लाइसेंस की बहाली किसके पूरा होने के बाद ही संभव होगी?
- A.लाइसेंस प्राधिकारी को जुर्माने का भुगतान
- B.मूल कारण विश्लेषण तथा सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई
- C.नए लाइसेंस के लिए नया आवेदन
- D.किसी निजी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से पुनर्परीक्षण
उत्तर देखें
निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक निर्माता गुणवत्ता में चूक का कारण पता करने के लिए प्रभावी मूल कारण विश्लेषण न करे और लाइसेंस प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई, जिसे सीएपीए कहा जाता है, लागू न करे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रस्तावित व्यवस्था में फॉर्म 13 की सरकारी विश्लेषक रिपोर्ट अन्य के साथ किसे भेजी जाएगी?
- A.भारत के औषधि महानियंत्रक
- B.सीडीएससीओ की आचार समिति
- C.भारतीय फार्मेसी परिषद
- D.राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
उत्तर देखें
सरकारी विश्लेषक की परीक्षण रिपोर्ट फॉर्म 13 में तदनुरूपी संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह रिपोर्ट भारत के औषधि महानियंत्रक, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लाइसेंस प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में निर्माण स्थल स्थित है, तथा संबंधित दवा के निर्माता और विपणनकर्ता को भेजी जाएगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
औषधि नियमन में एनएसक्यू का अर्थ क्या है?
एनएसक्यू का अर्थ मानक गुणवत्ता से हीन है। किसी दवा को सरकारी विश्लेषक की परीक्षण रिपोर्ट में एनएसक्यू घोषित किया जाता है, और औषधि नियम, 1945 में प्रस्तावित संशोधन से निर्धारित महत्वपूर्ण मानकों पर उसका निर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित हो सकेगा।
किन मानकों पर लाइसेंस तत्काल निलंबित होगा?
एसे, डिसॉल्यूशन, संबंधित पदार्थ, अशुद्धियाँ या बंध्यता पर। सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट में इनमें से किसी पर चूक मिलने पर केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी या राज्य लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल निलंबन कर सकेगा।
निलंबित लाइसेंस किस तरह बहाल होगा?
निलंबन तब तक रहेगा जब तक निर्माता प्रभावी मूल कारण विश्लेषण पूरा न करे और लाइसेंस प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई लागू न करे। प्राधिकारी द्वारा इन उपायों की पुष्टि के बाद ही निलंबन हटाया जा सकेगा।
इन बदलावों की अनुशंसा किन बैठकों में हुई?
संशोधन औषधि परामर्शदात्री समिति की 65वीं बैठक, जो 20 दिसंबर 2024 को हुई, तथा औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की 92वीं बैठक, जो 24 अप्रैल 2025 को हुई, की चर्चाओं और अनुशंसाओं के बाद प्रस्तावित हुए हैं।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2332796 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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