अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना लगाने और वसूलने के लिए कौन सक्षम है?
- A.जिला मजिस्ट्रेट
- B.राज्य सरकार
- C.विशेष न्यायालय
- D.उच्च न्यायालय
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 16 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को अत्याचार के मामलों तक बढ़ाती है, और किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना लगाने तथा उसे वसूलने की शक्ति राज्य सरकार के पास है।
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