भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है?
- A.राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग से
- B.राज्यों की परिषद द्वारा पारित और लोकसभा द्वारा सहमत प्रस्ताव से
- C.संसद के दोनों सदनों द्वारा एक-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव से
- D.प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा
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अनुच्छेद 67(ख) के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकता है जो उसके उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत, यानी "प्रभावी बहुमत", से पारित हो और जिस पर लोकसभा साधारण बहुमत से सहमत हो।
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