भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता’ की अवधारणा का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण पर रोक लगाता है?
- A.16
- B.15
- C.17
- D.14
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 17
व्याख्या
सही उत्तर अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण पर रोक लगाता है, और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया, जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया, और बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया। न संविधान में और न इन कानूनों में "अस्पृश्यता" शब्द की परिभाषा दी गई है; न्यायालयों ने इसे इसके ऐतिहासिक अर्थ में लिया है। इस अधिकार का कोई अपवाद नहीं है और यह राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है।
बाकी विकल्प समता के अधिकार वाले समूह में इसके पड़ोसी हैं, इसीलिए ये साथ आते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण देता है। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समता देता है। पूरा समूह क्रम से याद करें: 14 समता, 15 भेदभाव नहीं, 16 सरकारी नौकरी, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधियां।