तृतीय पक्ष उल्लंघन की स्थिति में शून्य देयता पाने के लिए ग्राहक को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की सूचना कितने कार्य दिवसों के भीतर देनी होगी?
- A.एक कार्य दिवस
- B.तीन कार्य दिवस
- C.सात कार्य दिवस
- D.पंद्रह कार्य दिवस
उत्तर देखें
व्याख्या
सही उत्तर B, तीन कार्य दिवस है। रिज़र्व बैंक के 6 जुलाई 2017 के परिपत्र के अनुसार जहाँ दोष न बैंक का हो न ग्राहक का, बल्कि व्यवस्था में कहीं और हो, वहाँ ग्राहक की देयता शून्य है यदि अनधिकृत लेनदेन की सूचना बैंक का संदेश मिलने के तीन कार्य दिवसों के भीतर दे दी जाए। जिस दिन वह संदेश मिला वह दिन गिनती से बाहर रहता है और कार्य दिवस गृह शाखा की समय-सारणी से गिने जाते हैं।
विकल्प A, एक कार्य दिवस, नियम से कड़ा है और इससे अनेक सच्चे पीड़ित असुरक्षित रह जाएँगे। विकल्प C, सात कार्य दिवस, सीमित देयता अवधि का बाहरी छोर है, जहाँ ग्राहक एक सीमित राशि उठाता है, इसलिए यह सबसे आकर्षक गलत उत्तर है। विकल्प D, पंद्रह कार्य दिवस, इस ढाँचे में कहीं नहीं है; सात कार्य दिवसों के बाद दी गई सूचना बैंक की बोर्ड अनुमोदित नीति से निपटाई जाती है। जोड़ी याद रखें: शून्य देयता के लिए तीन दिन, सीमित देयता के लिए चार से सात दिन।