निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है?
- A.भारत का सॉलिसिटर जनरल
- B.भारत का उपराष्ट्रपति
- C.भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
- D.भारत का महान्यायवादी
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अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को यह अधिकार देता है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, उनकी संयुक्त बैठक और जिस समिति का वह सदस्य नामित हो, उसमें बोल सके और भाग ले सके; पर उसे मत देने का अधिकार नहीं होता।
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