मिजोरम में 8.64 करोड़ रुपये की तस्करी सिगरेट जब्त, DRI की कार्रवाई
राजस्व आसूचना निदेशालय ने मिजोरम के चम्फाई-आइजोल मार्ग पर 8.64 करोड़ रुपये मूल्य की 43.2 लाख विदेशी सिगरेट जब्त कीं और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया।

चर्चा में क्यों
19 अक्टूबर 2026 को राजस्व आसूचना निदेशालय ने मिजोरम के चम्फाई-आइजोल मार्ग पर 8.64 करोड़ रुपये मूल्य की 43.2 लाख विदेशी सिगरेट जब्त कीं और ट्रक चालक को गिरफ्तार किया।
राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने मिजोरम में 8.64 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मूल की 43.2 लाख सिगरेट जब्त की हैं। यह खेप आइजोल की ओर ले जाते समय रोकी गई और एजेंसी को संदेह है कि इसे म्यांमार से लाया गया था। ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
खेप कैसे रोकी गई
DRI की आइजोल क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों को पक्की सूचना मिली थी कि एक ट्रक विदेशी मूल की सिगरेट की बड़ी मात्रा राज्य की राजधानी की ओर ले जा रहा है। उन्होंने चम्फाई-आइजोल मार्ग पर निगरानी रखी और वाहन को तुईरियाल गांव में रोका। गहन जांच में 432 पेटियां मिलीं, जिनमें Patron ब्रांड की 43,20,000 सिगरेट भरी थीं।
पैकेट अवैध क्यों थे
जांच में सामने आया कि सिगरेट के पैकेटों पर वे चित्रात्मक तथा स्वास्थ्य चेतावनियां नहीं थीं, जिन्हें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 अनिवार्य बनाता है। भारत में वैध रूप से बिकने वाले पैकेट की पहचान यही चेतावनियां हैं, और पूरी खेप पर उनका अभाव बताता है कि माल सीमा शुल्क प्रक्रिया से होकर नहीं आया।
लागू प्रावधान
सिगरेट तथा ट्रक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त किए गए। यही प्रावधान सीमा शुल्क अधिकारी को उस माल की जब्ती का अधिकार देता है, जिसके अधिहरण योग्य होने का विश्वास हो। इसके बाद चालक की गिरफ्तारी हुई।
तस्करी का रास्ता
प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि सिगरेट म्यांमार से मिजोरम-म्यांमार सीमा के जोखावथार क्षेत्र के रास्ते राज्य में लाई गईं, जो विदेशी तंबाकू उत्पादों की आवाजाही के लिए बार-बार इस्तेमाल होता रहा है। एजेंसी इस जब्ती को सीमा पार तस्करी के जाल तोड़ने, विदेशी मूल के माल की अवैध आवाजाही रोकने तथा पूर्वोत्तर के संवेदनशील सीमावर्ती मार्गों पर प्रवर्तन कड़ा करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा मानती है।
| एजेंसी | राजस्व आसूचना निदेशालय, आइजोल क्षेत्रीय इकाई |
| जब्ती | 432 पेटियों में 43,20,000 सिगरेट |
| मूल्य | 8.64 करोड़ रुपये |
| ब्रांड | Patron, विदेशी मूल |
| स्थान | तुईरियाल गांव, चम्फाई-आइजोल मार्ग, मिजोरम |
| संदिग्ध रास्ता | जोखावथार क्षेत्र, मिजोरम-म्यांमार सीमा |
| लागू प्रावधान | सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 |
महत्वपूर्ण तथ्य
| एजेंसी | राजस्व आसूचना निदेशालय, आइजोल क्षेत्रीय इकाई |
|---|---|
| मात्रा | 43.2 लाख यानी 43,20,000 सिगरेट |
| जब्त पेटियां | 432 |
| मूल्य | 8.64 करोड़ रुपये |
| ब्रांड | Patron, विदेशी मूल |
| रोकने का स्थान | तुईरियाल गांव, चम्फाई-आइजोल मार्ग |
| राज्य | मिजोरम |
| संदिग्ध स्रोत | म्यांमार, जोखावथार क्षेत्र के रास्ते |
| लागू प्रावधान | सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 |
| चेतावनियों का कानून | सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 |
परीक्षा की दृष्टि से
एजेंसी (राजस्व आसूचना निदेशालय, आइजोल क्षेत्रीय इकाई), मात्रा (432 पेटियों में 43,20,000 सिगरेट), मूल्य (8.64 करोड़ रुपये), ब्रांड (Patron), रोकने का स्थान (तुईरियाल गांव, चम्फाई-आइजोल मार्ग), संदिग्ध रास्ता (मिजोरम-म्यांमार सीमा का जोखावथार क्षेत्र) तथा लागू कानून - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 और तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
DRI द्वारा मिजोरम में जब्त विदेशी मूल की सिगरेट का मूल्य कितना था?
- A.6.48 करोड़ रुपये
- B.8.64 करोड़ रुपये
- C.12.30 करोड़ रुपये
- D.4.32 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
राजस्व आसूचना निदेशालय ने मिजोरम में जब्त विदेशी मूल की 43.2 लाख सिगरेट का यही मूल्य बताया, जो एक ट्रक से बरामद Patron ब्रांड की 432 पेटियों में भरी थीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →तस्करी की सिगरेट ले जा रहा ट्रक मिजोरम के किस गांव में रोका गया?
- A.तुईरियाल
- B.चम्फाई
- C.जोखावथार
- D.लेंगपुई
उत्तर देखें
राजस्व आसूचना निदेशालय की आइजोल क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने चम्फाई-आइजोल मार्ग पर निगरानी बिठाई और ट्रक को तुईरियाल गांव में रोका, जहां तलाशी में Patron ब्रांड की 432 पेटियां मिलीं जिनमें 43.2 लाख सिगरेट भरी थीं और जिनका मूल्य 8.64 करोड़ रुपये था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →तस्करी की सिगरेट तथा ट्रक किस अधिनियम की धारा 110 के तहत जब्त किए गए?
- A.सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
- B.स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
- C.केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- D.सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003
उत्तर देखें
इस अधिनियम की धारा 110 सीमा शुल्क अधिकारी को उस माल की जब्ती का अधिकार देती है जिसके अधिहरण योग्य होने का विश्वास हो, और इसी के तहत मिजोरम में विदेशी मूल की 43.2 लाख सिगरेट तथा उन्हें ढोने वाला ट्रक जब्त किए गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
DRI ने मिजोरम में कितनी सिगरेट जब्त कीं और उनका मूल्य क्या था?
विदेशी मूल की 43,20,000 सिगरेट, यानी 43.2 लाख, जो 432 पेटियों में भरी थीं और जिनका मूल्य 8.64 करोड़ रुपये आंका गया।
खेप कहां रोकी गई?
चम्फाई-आइजोल मार्ग पर तुईरियाल गांव में, जब ट्रक मिजोरम की राजधानी आइजोल की ओर जा रहा था।
सिगरेट किस प्रावधान के तहत जब्त हुईं?
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत। पैकेटों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के तहत अनिवार्य चित्रात्मक तथा स्वास्थ्य चेतावनियां भी नहीं थीं।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2325279 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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