जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक: गिरफ्तारी का प्रावधान हटेगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक ने गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त करने की सिफारिश की।

चर्चा में क्यों
8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक ने गिरफ्तारी का अधिकार वापस लेने, अभियोजन की सीमा पांच करोड़ रुपये करने और रिफंड स्वचालित रूप से मंजूर करने की सिफारिश की।
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। इसमें दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय के मुख्यमंत्री, मणिपुर तथा तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री, राजस्व सचिव और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष शामिल हुए। पिछले वर्ष 56वीं बैठक में कर की दरों को तर्कसंगत बनाया गया था, जबकि इस बार ध्यान प्रक्रिया पर रहा — पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, न्यायनिर्णयन और कर अधिकारियों के अधिकार।
गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त
परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 को हटाकर जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार पूरी तरह वापस लेने की सिफारिश की। अभियोजन शुरू करने की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई है। धारा 132 के कुछ खंड भी कम किए जाएंगे, जिससे मुख्य अपराध वही रहेगा जिसमें न कोई आपूर्ति हुई हो और न कोई बिल, फिर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया हो। धारा 125 के तहत सामान्य जुर्माने की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये की गई है।
नोटिस कम, अपील सस्ती
जहां कर की रकम 10,000 रुपये से कम है, वहां कारण बताओ नोटिस जारी नहीं होगा; इस गणना में केंद्रीय, राज्य और एकीकृत कर के साथ उपकर भी जुड़ेगा। इससे कम रकम के लंबित नोटिस और अपीलें भी ऐसे निपटाई जाएंगी जैसे यह सीमा पहले से लागू थी। धोखाधड़ी से अलग मामलों में यदि करदाता आदेश के 30 दिन के भीतर कर और ब्याज चुका देता है तो जुर्माना केवल पांच प्रतिशत रहेगा। जिन आदेशों में कर की मांग नहीं, केवल जुर्माना है, उनमें अपील के लिए पूर्व-जमा राशि की ऊपरी सीमा 40 करोड़ रुपये तय की गई है।
रिफंड और पंजीकरण
इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में पड़ी अतिरिक्त राशि का रिफंड पोर्टल स्वयं मंजूर करेगा, किसी अधिकारी के हस्तक्षेप के बिना। पावती या कमी-पत्र जारी करने की अवधि 15 दिन से घटाकर 10 दिन की गई है। निर्यात तथा उलटे शुल्क ढांचे के दावों में प्रणाली जोखिम जांच के बाद 90 प्रतिशत राशि अस्थायी रूप से जारी कर देगी। ई-कॉमर्स मंचों से सामान बेचने वाले छोटे विक्रेता उस राज्य में मंच के गोदाम को अपना मुख्य व्यावसायिक स्थान बता सकेंगे, जहां उनका अपना कोई परिसर नहीं है।
क्रेडिट, ई-वे बिल और दरें
बाहरी खानपान, स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा, दूरसंचार टावर, कारखाने के बाहर बिछी पाइपलाइन, नि:शुल्क नमूने और समय-सीमा बीतने पर बट्टे खाते में डाले गए माल पर रुका हुआ क्रेडिट अब मिल सकेगा। माल ले जा रहे वाहन को केवल विशेष सूचना पर और संयुक्त आयुक्त से नीचे के पद के अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं रोका जा सकेगा, और जिस राज्य से खेप मात्र गुजर रही है वह उसे रोक नहीं सकेगा। दरों में, इलेक्ट्रिक वाहन से यात्री परिवहन और वाहन किराये पर सीमित क्रेडिट के साथ पांच प्रतिशत का विकल्प मिलेगा; ई-कॉमर्स मंच से बुक की गई डिलीवरी सेवाओं पर क्रेडिट रहित पांच प्रतिशत कर लगेगा; तथा पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और बागडोगरा से सीट साझा आधार पर हेलीकॉप्टर यात्रा, बोने के बीजों के भंडारण और कॉफी क्यूरिंग को कर से छूट रहेगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
| आयोजन | जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक |
|---|---|
| तिथि और स्थान | 8 अक्टूबर 2026, नई दिल्ली |
| अध्यक्षता | केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण |
| गिरफ्तारी का अधिकार | सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 हटाई जाएगी |
| अभियोजन की सीमा | एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये |
| सामान्य जुर्माना | धारा 125 के तहत 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये |
| नोटिस की न्यूनतम सीमा | 10,000 रुपये कर, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर शामिल |
| अपील पूर्व-जमा सीमा | केवल जुर्माने वाले आदेशों में 40 करोड़ रुपये |
| रिफंड पावती | अवधि 15 दिन से घटाकर 10 दिन |
| बैठक का केंद्र | पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड और न्यायनिर्णयन में प्रक्रिया सुधार |
परीक्षा की दृष्टि से
बैठक की संख्या (57वीं), तिथि (8 अक्टूबर 2026), अध्यक्ष (वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण), गिरफ्तारी समाप्त करने के लिए हटाई जाने वाली धारा (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69), अभियोजन सीमा (एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये), धारा 125 के तहत जुर्माना (25,000 से 10,000 रुपये), नोटिस की न्यूनतम सीमा (10,000 रुपये), अपील पूर्व-जमा की ऊपरी सीमा (40 करोड़ रुपये) और वाहन रोकने के लिए आवश्यक संयुक्त आयुक्त का पद याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में अभियोजन शुरू करने की धनराशि सीमा बढ़ाकर कितनी करने की सिफारिश की गई?
- A.1 करोड़ रुपये
- B.2 करोड़ रुपये
- C.5 करोड़ रुपये
- D.10 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
व्याख्या
सही उत्तर 5 करोड़ रुपये है। जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने के उपायों के तहत अभियोजन शुरू करने की सीमा बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई, जिससे आपराधिक कार्यवाही केवल धोखाधड़ी और कर चोरी के बड़े मामलों तक सीमित रहे, सामान्य कर विवादों तक नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि एक करोड़ रुपये पुरानी सीमा थी, जिसे इस बैठक में बदला गया है। विकल्प B गलत है क्योंकि दो करोड़ रुपये की सीमा न पहले थी और न अब तय हुई है। विकल्प D गलत है क्योंकि दस करोड़ रुपये की सीमा परिषद ने कहीं भी प्रस्तावित नहीं की। इसी बैठक में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 हटाकर गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त करने, धारा 132 के कुछ खंड कम करने तथा बिना आपूर्ति या बिल इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जी दावे को मुख्य अपराध बनाए रखने की सिफारिश भी की गई।
जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की कौन सी धारा हटाई जाएगी?
- A.धारा 69
- B.धारा 74
- C.धारा 125
- D.धारा 132
उत्तर देखें
व्याख्या
सही उत्तर धारा 69 है। परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 से इस धारा को हटाकर वस्तु एवं सेवा कर में गिरफ्तारी का अधिकार पूरी तरह वापस लेने की सिफारिश की, जिसे भरोसे पर आधारित कर व्यवस्था की दिशा में कदम बताया गया, जबकि धोखाधड़ी के विरुद्ध रोक बनी रहेगी। विकल्प B गलत है क्योंकि धारा 74 धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत विवरण के मामलों में मांग और जुर्माने से जुड़ी है; इसे हटाया नहीं गया, बल्कि समय पर कर और ब्याज चुकाने पर जुर्माना पांच प्रतिशत करने के लिए संशोधित किया गया। विकल्प C गलत है क्योंकि धारा 125 में सामान्य जुर्माना है, जिसे 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये किया गया है, समाप्त नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि धारा 132 अपराधों की सूची देती है; उसके कुछ खंड कम हुए, पर धारा बनी रहेगी।
जीएसटी में सामान्य जुर्माने की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये से घटाकर कितनी करने की सिफारिश की गई है?
- A.5,000 रुपये
- B.10,000 रुपये
- C.15,000 रुपये
- D.20,000 रुपये
उत्तर देखें
व्याख्या
सही उत्तर 10,000 रुपये है। परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 125 के तहत सामान्य जुर्माने की ऊपरी सीमा 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये करने की सिफारिश की। यही आंकड़ा बैठक के एक दूसरे निर्णय में भी आता है — जहां दांव पर लगा कर 10,000 रुपये से कम है, वहां कारण बताओ नोटिस जारी ही नहीं होगा; इस गणना में केंद्रीय, राज्य और एकीकृत कर के साथ उपकर भी शामिल होगा, और इससे कम रकम के लंबित नोटिस तथा अपीलें भी ऐसे निपटेंगी जैसे यह सीमा पहले से लागू थी। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि 5,000, 15,000 या 20,000 रुपये की कोई नई सीमा तय नहीं हुई; ये केवल पुरानी और नई सीमा के बीच के गोल आंकड़े लगते हैं। धोखाधड़ी से अलग मामलों में न्यूनतम जुर्माने की शर्त भी हटा दी गई है।
57वीं जीएसटी परिषद बैठक की सिफारिश के अनुसार माल ले जा रहे वाहन को रोकने के लिए किस पद से नीचे के अधिकारी की अनुमति पर्याप्त नहीं होगी?
- A.निरीक्षक
- B.अधीक्षक
- C.संयुक्त आयुक्त
- D.प्रधान मुख्य आयुक्त
उत्तर देखें
व्याख्या
सही उत्तर संयुक्त आयुक्त है। परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 68, 129 और 130 में संशोधन की सिफारिश की, जिसके बाद माल ले जा रहे वाहन को केवल विशेष सूचना के आधार पर और इस पद या इससे वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से ही रोका जा सकेगा। जिस राज्य से खेप मात्र गुजर रही है, वह उसे नहीं रोक सकेगा, और निरीक्षण या जब्ती तभी संभव होगी जब आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता उसी राज्य में स्थित या पंजीकृत हो। विकल्प A और B गलत हैं क्योंकि निरीक्षक या अधीक्षक स्तर का अधिकारी ऐसी अनुमति नहीं दे सकेगा, भले ही क्षेत्रीय जांच वही करते हों। विकल्प D गलत है क्योंकि इतने वरिष्ठ स्तर की अनुमति प्रस्तावित नहीं थी। जहां ई-वे बिल ही नहीं है, वहां माल कहीं भी जांचा या जब्त किया जा सकेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में गिरफ्तारी के प्रावधान पर क्या निर्णय हुआ?
परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 हटाकर गिरफ्तारी का अधिकार पूरी तरह वापस लेने की सिफारिश की। अभियोजन की सीमा भी एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी गई।
जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की और यह कहां हुई?
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में इसकी अध्यक्षता की, जिसमें आठ मुख्यमंत्री, दो उपमुख्यमंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए।
अब जीएसटी में सामान्य जुर्माने की अधिकतम सीमा कितनी है?
धारा 125 के तहत सामान्य जुर्माने की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये की गई है। जहां कर की रकम 10,000 रुपये से कम है, वहां कारण बताओ नोटिस जारी ही नहीं होगा।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2320934 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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