धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है?
- A.अनुच्छेद 109
- B.अनुच्छेद 110
- C.अनुच्छेद 111
- D.अनुच्छेद 112
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अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब है जब वह केवल इन विषयों से जुड़ा हो: कोई कर लगाना या बदलना, सरकार द्वारा उधार लेना, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा और उनमें धन जमा करना या निकालना, और संचित निधि पर भारित व्यय।
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