भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं?
- A.12 सदस्य
- B.10 सदस्य
- C.14 सदस्य
- D.16 सदस्य
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 12 सदस्य
व्याख्या
सही उत्तर है A, 12 सदस्य। संविधान का अनुच्छेद 80 राष्ट्रपति को राज्यसभा में बारह सदस्य मनोनीत करने का अधिकार देता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिनमें 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। मनोनीत सदस्य सदन की हर कार्यवाही में भाग लेता है और शपथ के छह महीने के भीतर किसी दल में शामिल हो सकता है, किंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत नहीं देता। विकल्प B गलत है, क्योंकि दस की संख्या किसी सदन से संबंधित नहीं है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 14 का कोई प्रावधान नहीं है। विकल्प D गलत है, क्योंकि 16 मनोनयन की अनुमति कोई अनुच्छेद नहीं देता। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 80 - राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य; 104वें संशोधन के बाद लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं है।