सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 किससे संबंधित है?
- A.तृतीय पक्ष की सूचना के दायित्व से मध्यवर्तियों की छूट
- B.पहचान की चोरी का दंड
- C.सूचना के अवरोधन तथा निगरानी की शक्ति
- D.कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान का प्रतिकर
उत्तर देखें
व्याख्या
सही उत्तर A, तृतीय पक्ष की सूचना के दायित्व से मध्यवर्तियों की छूट है। धारा 79 नेटवर्क सेवा प्रदाता या सोशल मीडिया मंच जैसे मध्यवर्ती को सुरक्षित आश्रय देती है, इस शर्त पर कि वह सामग्री केवल पारेषित या परिचारित करे, उसे आरंभ या उपांतरित न करे, और नियमों द्वारा विहित सम्यक् तत्परता बरते; श्रेया सिंघल निर्णय ने इस धारा को सीमित अर्थ में पढ़ा जिससे मध्यवर्ती को केवल न्यायालय के आदेश या सरकारी निदेश पर कार्य करना पड़े। विकल्प B गलत है क्योंकि पहचान की चोरी धारा 66ग से दंडित होती है। विकल्प C गलत है क्योंकि अवरोधन, निगरानी तथा विकूटन की शक्ति धारा 69 देती है। विकल्प D गलत है क्योंकि कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान का प्रतिकर धारा 43 का उपबंध है। 2021 के मध्यवर्ती मार्गदर्शिका नियम उस सम्यक् तत्परता को विस्तार से बताते हैं, जिसमें शिकायत अधिकारी की नियुक्ति तथा सामग्री हटाने की समय सीमा सम्मिलित है।