वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम 2026 अधिसूचित, 15 दिन की सीमा
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत शिकायत निवारण नियम अधिसूचित किए, जिनमें जांच सात कार्य दिवस और निपटारा 15 दिन में अनिवार्य है।

चर्चा में क्यों
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित किए, जिनसे ग्रामीण रोजगार मिशन की शिकायतों के लिए तीन स्तरीय, समयबद्ध और डिजिटल रूप से ट्रैक होने वाली व्यवस्था बनी है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। वीबी-जी राम जी का पूरा नाम विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) है, जो ग्रामीण रोजगार से जुड़ी योजना है। नए नियमों से योजना के क्रियान्वयन पर शिकायत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुस्तरीय और समयबद्ध रास्ता तैयार हुआ है।
तीन स्तर की व्यवस्था
राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर व्यवस्था खड़ी करनी होगी। प्रत्येक स्तर पर नामित शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत प्राप्त करेंगे, उसे पंजीकृत करेंगे, जांच करेंगे और निपटारा करेंगे। जिला स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक को दी गई है, जो यह देखेंगे कि शिकायतें निर्धारित व्यवस्था और डिजिटल मंच से होकर गुजरें।
शिकायत के चार माध्यम
- नामित शिकायत निवारण अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से
- स्पीड पोस्ट से, डिलीवरी के प्रमाण के साथ
- केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए
- टेलीफोन, निर्धारित हेल्पलाइन या राज्य सरकार द्वारा तय किसी अन्य तरीके से
ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला कार्यालय में कागज पर दी गई शिकायत को उसी दिन डिजिटल मंच पर दर्ज करना होगा, और यदि यह संभव न हो तो अगले कार्य दिवस तक। शिकायतकर्ता को पावती दी जाएगी, जिसमें पंजीकरण संख्या, शिकायत मिलने की तारीख और प्राप्त करने वाले अधिकारी का पदनाम होगा। सबसे अहम बात यह है कि प्रारूप, भाषा, प्रस्तुत करने के तरीके या किसी प्रक्रियागत कमी के आधार पर कोई शिकायत लौटाई नहीं जा सकती।
समय सीमा
| चरण | समय सीमा |
| जांच पूरी करना | प्राप्ति से सात कार्य दिवस |
| शिकायत का निपटारा | प्राप्ति से 15 दिन |
| निपटारा न होने पर | अगले उच्च स्तर पर भेजा जाएगा |
जांच के दौरान अधिकारी योजना से जुड़े किसी प्राधिकारी या कर्मचारी से रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज, रिपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग सकते हैं। आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को निपटारे से पहले व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी बात रखने का उचित अवसर देना होगा। निष्कर्ष और कार्रवाई डिजिटल मंच पर दर्ज होंगे तथा शिकायतकर्ता को बताए जाएंगे, और कागजी शिकायत के मामले में कागज पर भी सूचना दी जाएगी।
ट्रैकिंग, उच्च स्तर और अपील
डिजिटल मंच पर पंजीकरण से अंतिम निपटारे तक पूरी प्रक्रिया देखी जा सकेगी, जिससे मंत्रालय के अनुसार पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी। 15 दिन की अवधि बीतने पर अनसुलझी शिकायत अपने आप समाप्त नहीं होती, बल्कि अगले उच्च प्राधिकारी के पास जाती है, जो उसकी जांच कर कार्रवाई करेगा; समाधान तक ऐसी शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रहेंगी। इस व्यवस्था के आदेशों के विरुद्ध अपील वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की अनुसूची-I के अनुसार दायर और निस्तारित होगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
| अधिसूचित नियम | वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026 |
|---|---|
| पूरा नाम | विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) |
| मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| स्तर | ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला |
| जिला स्तर पर निगरानी | जिला कार्यक्रम समन्वयक |
| जांच की समय सीमा | प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस |
| निपटारे की समय सीमा | प्राप्ति की तारीख से 15 दिन, इसके बाद मामला उच्च स्तर पर |
| अपील | वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की अनुसूची-I के अनुसार |
परीक्षा की दृष्टि से
वीबी-जी राम जी का पूरा नाम, नियमों का वर्ष (2026) और मूल अधिनियम का वर्ष (2025), ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा जिला के तीन स्तर, जिला कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका, शिकायत के चार माध्यम, सात कार्य दिवस की जांच सीमा, 15 दिन की निपटारा सीमा और अनुसूची-I से अपील याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026 के अनुसार शिकायत प्राप्त होने की तारीख से कितने दिनों में उसका निपटारा अनिवार्य है?
- A.सात कार्य दिवस
- B.15 दिन
- C.30 दिन
- D.45 दिन
उत्तर देखें
नियमों में दो चरण स्पष्ट रूप से अलग किए गए हैं। जांच प्राप्ति से सात कार्य दिवसों में पूरी करनी होती है, जबकि शिकायत का निपटारा प्राप्ति से 15 दिनों में करना होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नए नियमों के तहत जिला स्तर पर शिकायत निवारण की निगरानी की जिम्मेदारी किसे दी गई है?
- A.जिला मजिस्ट्रेट
- B.जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- C.जिला कार्यक्रम समन्वयक
- D.खंड विकास अधिकारी
उत्तर देखें
नियमों में जिला स्तर पर शिकायत निवारण की निगरानी इसी अधिकारी को सौंपी गई है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतों का समाधान निर्धारित व्यवस्था तथा इसके लिए बने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इन नियमों के अनुसार शिकायत का पंजीकरण रोकने का वैध आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है?
- A.शिकायत जिस भाषा में लिखी गई है
- B.शिकायत का प्रारूप
- C.शिकायत में प्रक्रियागत कमी
- D.इनमें से कोई भी आधार पंजीकरण रोकने के लिए मान्य नहीं है
उत्तर देखें
नियमों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रारूप, भाषा, शिकायत प्रस्तुत करने के तरीके अथवा किसी प्रक्रियागत कमी के आधार पर पंजीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026 में कौन सी समय सीमाएं तय हुई हैं?
शिकायत की जांच प्राप्ति से सात कार्य दिवसों में पूरी करनी होगी और शिकायत का निपटारा 15 दिनों में करना होगा। इसके बाद भी अनसुलझी शिकायत अगले उच्च स्तर पर भेजी जाएगी।
शिकायत निवारण व्यवस्था किन स्तरों पर काम करेगी?
राज्य सरकारें इसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित करेंगी, जहां नामित शिकायत निवारण अधिकारी होंगे और जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक निगरानी करेंगे।
क्या गलत प्रारूप या भाषा के कारण शिकायत अस्वीकार की जा सकती है?
नहीं। नियमों के अनुसार प्रारूप, भाषा, प्रस्तुत करने के तरीके या किसी प्रक्रियागत कमी के आधार पर शिकायत का पंजीकरण रोका नहीं जा सकता।
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