137 कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30% पर सीमित
एनपीपीए ने 137 चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन एमआरपी के 30 प्रतिशत पर सीमित किया, घटी हुई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी।

चर्चा में क्यों
17 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण अधिसूचित किया और मार्जिन एमआरपी के 30 प्रतिशत पर सीमित किया, जो 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन घटाने का आदेश दिया है। इससे जुड़ी राजपत्र अधिसूचना 17 अक्टूबर 2026 की है और घटी हुई कीमतें 9 नवंबर 2026 से वसूली जाएंगी।
आदेश में क्या है
ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण यानी टीएमआर दवा की कीमत में वितरण और खुदरा श्रृंखला द्वारा जोड़े जाने वाले हिस्से पर सीमा लगाता है। प्राधिकरण ने यह सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत पर तय की है। इसके लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुच्छेद 19 में मिली शक्ति का उपयोग किया गया है। कोई ब्रांड कितना सस्ता होगा, यह उसकी मौजूदा कीमत पर निर्भर करेगा और एमआरपी में 70 प्रतिशत तक की कमी की उम्मीद है।
सूची कैसे बनी
दवाओं के नाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अधीन बनी विशेषज्ञ समिति ने सुझाए। इस समिति में देश भर के अस्पतालों के वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ, अन्य चिकित्सक तथा सरकारी अधिकारी शामिल थे। 137 दवाओं की यह सूची स्थायी नहीं है, समय-समय पर इसमें बदलाव किया जाएगा।
2019 का पायलट प्रयोग
यह दूसरा और कहीं बड़ा चरण है। 2019 में प्राधिकरण ने पायलट के तौर पर 42 कैंसर रोधी दवाओं का मार्जिन 30 प्रतिशत पर रोका था। उस आदेश के बाद गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं के 526 ब्रांडों की खुदरा कीमत घटी थी, कुछ मामलों में 90 प्रतिशत तक।
कंपनियों, दुकानों और अस्पतालों के लिए शर्तें
- हर निर्माता को अधिसूचना छपने के 7 दिन के भीतर संशोधित कीमतें प्राधिकरण को बतानी होंगी।
- मूल्य सूची कंपनी की वेबसाइट पर डालनी होगी और दुकानदारों तथा अस्पतालों तक पहुंचानी होगी।
- खुदरा विक्रेता और अस्पताल लागू तिथि से घटी दर पर ही दवा बेचेंगे और नई दर प्रदर्शित करेंगे।
- राज्य औषधि नियंत्रक निर्माताओं, डीलरों, दुकानदारों और चिकित्सा संस्थानों से अनुपालन कराएंगे।
महत्व
कैंसर का इलाज महीनों चलता है और अधिकांश परिवारों के लिए दवा का खर्च सबसे भारी पड़ता है। निर्माता की आय को छेड़े बिना केवल बिचौलिये का मार्जिन घटाने से आपूर्ति बनी रहेगी और कृत्रिम किल्लत नहीं होगी, जबकि मरीज को कम दाम चुकाना पड़ेगा। खरीदार फार्मा सही दाम ऐप या प्राधिकरण की वेबसाइट पर नई दर देख सकते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
| नियामक | राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) |
|---|---|
| मंत्रालय | रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषधि विभाग |
| दायरे में दवाएं | 137 चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाएं |
| मार्जिन सीमा | अधिकतम खुदरा मूल्य का 30 प्रतिशत |
| कानूनी प्रावधान | औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 का अनुच्छेद 19 |
| अधिसूचना तिथि | 17 अक्टूबर 2026 |
| लागू तिथि | 9 नवंबर 2026 |
| संभावित मूल्य कमी | मौजूदा एमआरपी का 70 प्रतिशत तक |
| सूची की सिफारिश | स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन विशेषज्ञ समिति |
| पिछला पायलट | 2019, 42 कैंसर रोधी दवाओं पर |
| मूल्य जांच | फार्मा सही दाम ऐप |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें: नियामक (एनपीपीए), संबंधित विभाग (औषधि विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय), दवाओं की संख्या (137), मार्जिन सीमा (एमआरपी का 30 प्रतिशत), कानूनी आधार (डीपीसीओ 2013 का अनुच्छेद 19), लागू तिथि (9 नवंबर 2026), संभावित कमी (70 प्रतिशत तक) और 2019 के पायलट के आंकड़े (42 दवाएं, 526 ब्रांड)।
अभ्यास प्रश्न
एनपीपीए ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन अधिकतम खुदरा मूल्य के कितने हिस्से पर सीमित किया है?
- A.15 प्रतिशत
- B.20 प्रतिशत
- C.30 प्रतिशत
- D.50 प्रतिशत
उत्तर देखें
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन का युक्तिकरण करते हुए उसे अधिकतम खुदरा मूल्य के तीस प्रतिशत पर रोक दिया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इन 137 कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित कीमतें किस तिथि से प्रभावी होंगी?
- A.17 अक्टूबर 2026
- B.1 नवंबर 2026
- C.9 नवंबर 2026
- D.1 जनवरी 2027
उत्तर देखें
इसी दिन से खुदरा विक्रेताओं, दवा दुकानों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को घटी हुई कीमत पर ही दवा बेचनी होगी तथा अपने काउंटर पर नई दरें प्रदर्शित करनी होंगी, जबकि अस्पतालों को अपनी वेबसाइट पर भी ये दरें दिखानी होंगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनपीपीए ने इन कैंसर रोधी दवाओं पर मार्जिन की सीमा किस प्रावधान के अंतर्गत तय की है?
- A.औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 का अनुच्छेद 19
- B.आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 12
- C.राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति का अनुच्छेद 4
- D.औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली का नियम 65
उत्तर देखें
यही वह प्रावधान है जिसका हवाला देते हुए नियामक ने चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन अधिकतम खुदरा मूल्य के तीस प्रतिशत पर सीमित किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
137 कैंसर रोधी दवाओं पर अब कितना व्यापार मार्जिन लिया जा सकेगा?
अधिकतम खुदरा मूल्य का अधिकतम 30 प्रतिशत। एनपीपीए ने यह सीमा 17 अक्टूबर 2026 को औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुच्छेद 19 के तहत अधिसूचित की और यह 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी।
137 दवाओं की सूची किसने सुझाई?
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति ने, जिसमें कैंसर विशेषज्ञ, अन्य चिकित्सक, अस्पतालों के विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल थे। इस सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।
इससे पहले का पायलट प्रयोग क्या था?
2019 में एनपीपीए ने 42 कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन 30 प्रतिशत पर सीमित किया था। इसके बाद गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं के 526 ब्रांडों की कीमत घटी, कुछ में 90 प्रतिशत तक की कमी आई।
स्रोत
- 137 कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन का युक्तिकरण (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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