गिग श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अधिसूचित
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत असंगठित कामगारों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन अधिसूचित किया।

चर्चा में क्यों
30 अक्टूबर 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत असंगठित कामगारों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। मंत्रालय ने इसे ऐतिहासिक बदलाव कहा, क्योंकि इससे गिग और प्लेटफॉर्म कामगार देश की औपचारिक कल्याण व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं।
डिलीवरी ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रोजी कमाने वाले कामगार 30 अक्टूबर 2026 को देश की औपचारिक कल्याण व्यवस्था के भीतर आ गए। इस दिन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की। इस बोर्ड का वैधानिक आधार सामाजिक सुरक्षा संहिता है, जो श्रम संहिताओं में से एक है। मंत्रालय ने इसे करोड़ों अनौपचारिक कामगारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में मील का पत्थर बताया और कहा कि यह एक ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि डिजिटल अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोग अब कल्याण ढांचे के बाहर नहीं, उसके भीतर हैं।
बोर्ड में कौन-कौन
बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे। सदस्यता जान-बूझकर व्यापक रखी गई है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, जानी-मानी एग्रीगेटर कंपनियां, नियोक्ता, नागरिक समाज संगठन, कामगारों के श्रमिक संघ तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के संगठन शामिल हैं। एग्रीगेटर कंपनियों और प्लेटफॉर्म संगठनों को श्रमिक संघों के साथ एक ही मेज पर बैठाने से बोर्ड ऐप आधारित काम और पुराने असंगठित पेशों, दोनों को एक साथ देख सकेगा।
बोर्ड के काम
- असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से करना।
- संहिता के संचालन में उठने वाले जो विषय बोर्ड के समक्ष रखे जाएं, उन पर केंद्र सरकार को सलाह देना।
- इन कामगारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजनाओं की निगरानी करना।
- राज्य स्तर पर रिकॉर्ड रखने के काम की समीक्षा करना।
- निधि से हुए व्यय तथा लेखा-जोखा की समीक्षा करना।
- केंद्र सरकार समय-समय पर जो अन्य कार्य सौंपे, उन्हें करना।
बैठकें कितनी
बोर्ड को वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करनी होगी। इन बैठकों में कामकाज का तरीका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों के अनुसार होगा। संक्षेप में, बोर्ड का दायित्व ऐसी कल्याणकारी योजनाएं तैयार करना, उनकी निगरानी करना और उनकी सिफारिश करना है, जो परंपरागत असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के साथ-साथ गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों की सामाजिक सुरक्षा की कमी को दूर करें। यही इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य है और परीक्षा की दृष्टि से यही सबसे याद रखने योग्य बात है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| अधिसूचित निकाय | असंगठित कामगारों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों का राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड |
|---|---|
| अधिसूचना जारी की | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
| वैधानिक आधार | सामाजिक सुरक्षा संहिता (श्रम संहिताओं में से एक) |
| अध्यक्ष | केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री |
| सदस्य | केंद्र एवं राज्य सरकारें, एग्रीगेटर कंपनियां, नियोक्ता, नागरिक समाज संगठन, श्रमिक संघ, गिग एवं प्लेटफॉर्म संगठन |
| बैठकें | वर्ष में कम से कम तीन बार |
| प्रक्रिया नियम | केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित |
| दायरे में कामगार | असंगठित कामगार, गिग कामगार और प्लेटफॉर्म कामगार |
परीक्षा की दृष्टि से
बोर्ड का पूरा नाम, इसका वैधानिक आधार (सामाजिक सुरक्षा संहिता), अधिसूचना जारी करने वाला मंत्रालय (श्रम एवं रोजगार), अध्यक्ष (केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री), वर्ष में न्यूनतम बैठकें (तीन), सदस्य (एग्रीगेटर कंपनियां और गिग-प्लेटफॉर्म संगठन भी) तथा इसके छह कार्य याद रखें, विशेष रूप से राज्य स्तर पर रिकॉर्ड रखने की समीक्षा और निधि से व्यय की समीक्षा।
अभ्यास प्रश्न
असंगठित कामगारों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों का राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड किस कानून के तहत गठित किया गया है?
- A.वेतन संहिता
- B.औद्योगिक संबंध संहिता
- C.सामाजिक सुरक्षा संहिता
- D.व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता
उत्तर देखें
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जब असंगठित कामगारों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की, तब स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह बोर्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता के वैधानिक ढांचे के अंतर्गत स्थापित हुआ है, जो श्रम संहिताओं में से एक…
पूरी व्याख्या पढ़ें →नव अधिसूचित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेंगे?
- A.प्रधानमंत्री
- B.केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री
- C.केंद्रीय वित्त मंत्री
- D.श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव
उत्तर देखें
अधिसूचना में साफ कहा गया है कि बोर्ड की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार विभाग संभालने वाले केंद्रीय मंत्री करेंगे। इससे असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण की राजनीतिक जिम्मेदारी सीधे इस निकाय के शीर्ष पर आ जाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करनी होगी?
- A.एक बार
- B.दो बार
- C.तीन बार
- D.छह बार
उत्तर देखें
अधिसूचना न्यूनतम सीमा तय करती है, अधिकतम नहीं: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को किसी भी वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करनी होगी और बैठकों में कामकाज का तरीका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों के अनुसार रहेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड किस कानून के तहत गठित किया गया है?
सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को असंगठित कामगारों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की।
इस बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेंगे?
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री। बोर्ड के सदस्य केंद्र एवं राज्य सरकारों, एग्रीगेटर कंपनियों, नियोक्ताओं, नागरिक समाज संगठनों, श्रमिक संघों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म संगठनों से लिए गए हैं।
बोर्ड को वर्ष में कितनी बैठकें करनी होंगी?
कम से कम तीन। बैठकों में कामकाज का तरीका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों के अनुसार होगा।
बोर्ड के मुख्य कार्य क्या हैं?
असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए योजनाओं की सिफारिश करना, संहिता के संचालन पर केंद्र को सलाह देना, केंद्र की कल्याण योजनाओं की निगरानी करना, राज्य स्तर पर रिकॉर्ड रखने की समीक्षा करना, निधि से व्यय एवं लेखा की समीक्षा करना तथा सौंपे गए अन्य कार्य करना।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2330299 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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