पर्चे वाली दवाओं के विज्ञापन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का मसौदा संशोधन किन नियमों में प्रस्तावित है?
- A.औषधि नियम, 1945
- B.औषधि एवं चमत्कारिक उपचार नियम, 1955
- C.खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011
- D.क्लिनिकल प्रतिष्ठान नियम, 2012
उत्तर देखें
व्याख्या
सही उत्तर औषधि नियम, 1945 है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन्हीं नियमों में संशोधन प्रस्तावित किया है, जिससे अनुसूची H, अनुसूची H1 और अनुसूची X की दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की शर्त दवा बेचने तथा वितरण करने वाली इकाइयों पर भी लागू होगी, न कि केवल निर्माताओं पर। इसका माध्यम नियम 65 के अंतर्गत जोड़ा जाने वाला नया उप नियम है। विकल्प B एक अलग कानूनी दस्तावेज है, जो उपचारों के आपत्तिजनक विज्ञापनों से संबंधित है और यहां उसमें बदलाव नहीं हुआ। विकल्प C खाद्य से जुड़ा है, दवाओं से नहीं, और उसका नियामक अलग है। विकल्प D क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के पंजीकरण तथा मानकों से संबंधित है, जो दवा विज्ञापन के विषय से बाहर है। याद रखने योग्य बात यही है कि अनुसूची H, H1 और X औषधि नियम, 1945 के भीतर आती हैं।