ट्राई ने टेलीकॉम अपील की अवधि घटाकर 15 दिन की
ट्राई ने टेलीकॉम उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया, जिसमें अपील की अवधि 15 दिन और शिकायत केंद्र चौबीसों घंटे कर दिए गए।

चर्चा में क्यों
2 नवंबर 2026 को ट्राई ने टेलीकॉम उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया, जिससे अपील की अवधि 15 दिन रह गई, मोबाइल ऐप शिकायत का नया माध्यम बना और शिकायत केंद्र चौबीसों घंटे खुले रहेंगे।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीकॉम उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया है। ये नियम तय करते हैं कि दूरसंचार और इंटरनेट उपभोक्ता किस तरह शिकायत दर्ज कराएंगे, सेवा प्रदाता उस पर कितने समय में निर्णय देगा और नियम तोड़ने पर उस पर क्या असर पड़ेगा।
नियम कैसे बने
मसौदा संशोधन पर परामर्श पत्र 7 मई 2026 को जारी किया गया था। हितधारकों से जून में तय तारीखों तक 32 टिप्पणियां और 24 प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुईं, जिन्हें नियामक की वेबसाइट पर रखा गया, और इसके बाद 17 जुलाई 2026 को ऑनलाइन ओपन हाउस चर्चा हुई। अंतिम विनियम इसी प्रक्रिया पर आधारित हैं।
नियम किन पर लागू
ये उन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होंगे जिनके पिछले वित्त वर्ष के अंतिम दिन दस हजार से अधिक ग्राहक थे। सालाना कारोबार पांच करोड़ रुपये से ऊपर होने वाली पुरानी वैकल्पिक शर्त हटा दी गई है, जिससे पात्रता का एक ही सरल पैमाना बचा है।
उपभोक्ता के लिए क्या बदला
- शिकायत, अपील, सेवा अनुरोध और सवाल अब शिकायत केंद्र, वेबसाइट और वेब पोर्टल के अलावा सेवा प्रदाता के मोबाइल ऐप से भी दर्ज किए जा सकेंगे
- शिकायत केंद्र की सहायता पहले की 16 घंटे की व्यवस्था की जगह सप्ताह के हर दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी, जिसमें मानव सहायता कम से कम सोलह घंटे मिलेगी
- स्वचालित प्रणालियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट की अनुमति है, लेकिन उचित मानवीय निगरानी में
- दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षित कर्मियों या सहायक तकनीक वाले समर्पित डेस्क या हेल्पलाइन रखना अनिवार्य होगा और ऐप, वेबसाइट व पोर्टल में सुगम्यता सुविधाएं देनी होंगी
- शिकायत के निपटारे के बाद अपील दाखिल करने की अवधि 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है
अपीलीय व्यवस्था सख्त
अपीलीय प्राधिकारी में अब सेवा प्रदाता के प्रबंधन में काम कर रहे नियमित कर्मचारी होंगे, जिनके पास कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होगा, और उसे अपील मिलने के 15 दिन के भीतर अंतिम निर्णय बताना होगा। सलाहकार समिति के जरिये अपील निपटाने की पुरानी पद्धति समाप्त कर दी गई है, ताकि निपटारा समयबद्ध रहे।
फीडबैक, निगरानी और जुर्माना
शिकायत या अपील बंद होने पर सेवा प्रदाता को ऑनलाइन फीडबैक सर्वेक्षण कराना होगा, जिसमें संतुष्टि पांच अंकों के पैमाने पर आंकी जाएगी, पूर्ण संतुष्ट के पांच अंक से लेकर पूर्ण असंतुष्ट के एक अंक तक, और परिणाम हर तिमाही वेबसाइट पर प्रकाशित करने होंगे। शिकायतों, अपीलों और सर्वेक्षण के नतीजों की तिमाही रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी या निदेशक मंडल के सामने रखनी होगी। हर सेवा प्रदाता को उपभोक्ता शिकायत निवारण निगरानी समिति भी बनानी होगी, जिसमें लाइसेंस क्षेत्र के प्रत्येक पंजीकृत उपभोक्ता संगठन का कम से कम एक प्रतिनिधि होगा और जो साल में कम से कम एक बार बैठक करेगी। ट्राई अभिलेखों तथा तिमाही प्रदर्शन रिपोर्ट की जांच कर सकता है, और नियम के विरुद्ध निपटाई गई शिकायत या देर से भेजी गई रिपोर्ट पर वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
| विनियम | टेलीकॉम उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 |
|---|---|
| जारीकर्ता | भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) |
| लागू | दस हजार से अधिक ग्राहकों वाले इंटरनेट सेवा प्रदाता |
| हटाई गई शर्त | सालाना कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक |
| शिकायत केंद्र | पहले 16 घंटे, अब चौबीसों घंटे; मानव सहायता कम से कम सोलह घंटे |
| अपील अवधि | 30 दिन से घटाकर 15 दिन |
| अपीलीय निर्णय | अपील मिलने के 15 दिन के भीतर |
| फीडबैक पैमाना | पांच अंक, पूर्ण संतुष्ट से पूर्ण असंतुष्ट तक |
परीक्षा की दृष्टि से
नियामक (ट्राई), संशोधन विनियम का पूरा नाम और वर्ष, दस हजार ग्राहकों की पात्रता सीमा, हटाई गई कारोबार शर्त, 30 दिन से 15 दिन हुई अपील अवधि, चौबीसों घंटे शिकायत केंद्र, पांच अंकों का फीडबैक पैमाना और नई निगरानी समिति याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
ट्राई के नए विनियम के अनुसार शिकायत निपटने के बाद उपभोक्ता को कितने दिनों में अपील दाखिल करनी होगी?
- A.7 दिन
- B.15 दिन
- C.30 दिन
- D.45 दिन
उत्तर देखें
टेलीकॉम उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 में शिकायत बंद होने के बाद अपील दाखिल करने की अवधि घटा दी गई है, क्योंकि नियामक का मानना है कि उपभोक्ता सामान्यतः जल्द ही अपील करना चाहता है और लंबी अवधि से अनुपालन का बोझ बढ़ता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संशोधित विनियम के अनुसार टेलीकॉम शिकायत केंद्र उपभोक्ताओं के लिए कितने समय तक उपलब्ध रहना चाहिए?
- A.कार्य दिवसों में आठ घंटे
- B.कार्य दिवसों में सोलह घंटे
- C.सप्ताह के हर दिन चौबीसों घंटे
- D.सप्ताह के हर दिन बारह घंटे
उत्तर देखें
संशोधन ने सोलह घंटे की पुरानी व्यवस्था की जगह हर दिन के हर घंटे सहायता देना अनिवार्य किया है और सेवा प्रदाता को छूट दी है कि वह केंद्र मानव प्रतिनिधियों, स्वचालित प्रणालियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट, अन्य उपभोक्ता-केंद्रित तकनीक या इनके मिश्रण से चला सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →शिकायत निवारण व्यवस्था की समीक्षा के लिए हर टेलीकॉम सेवा प्रदाता को अब कौन-सी समिति बनानी होगी?
- A.उपभोक्ता शिकायत निवारण निगरानी समिति
- B.दूरसंचार विवाद समाधान अधिकरण
- C.उपभोक्ता सलाहकार समिति
- D.ग्राहक कल्याण बोर्ड
उत्तर देखें
हर सेवा प्रदाता को यह समिति बनानी होगी, जो उसकी शिकायत निवारण व्यवस्था के कामकाज की निगरानी और समय-समय पर समीक्षा करेगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्राई ने टेलीकॉम अपील दाखिल करने की अवधि में क्या बदलाव किया है?
शिकायत निपटने के बाद अपील दाखिल करने की अवधि 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है, अपील सेवा प्रदाता के मोबाइल ऐप, वेबसाइट या पोर्टल से भी दी जा सकेगी और अपीलीय प्राधिकारी को 15 दिन में निर्णय देना होगा।
नए नियम किन सेवा प्रदाताओं पर लागू होंगे?
उन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर, जिनके पिछले वित्त वर्ष के अंतिम दिन दस हजार से अधिक ग्राहक थे। सालाना कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक होने की पुरानी वैकल्पिक शर्त हटा दी गई है।
विनियम में फीडबैक सर्वेक्षण की नई व्यवस्था क्या है?
शिकायत या अपील बंद होने पर सेवा प्रदाता को ऑनलाइन सर्वेक्षण कराना होगा, जिसमें संतुष्टि पांच अंकों के पैमाने पर पूर्ण संतुष्ट से पूर्ण असंतुष्ट तक आंकी जाएगी और नतीजे हर तिमाही वेबसाइट पर प्रकाशित होंगे।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331704 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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