सीसीपीए: 7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 3,940 विस्फोटक विक्रेता हटाए गए
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक बेचने वाले 3,940 विक्रेताओं की लिस्टिंग सात ऑनलाइन मंचों से हटा दी गई।

चर्चा में क्यों
19 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने बताया कि नियंत्रित विस्फोटक पदार्थ बेचने वाले 3,940 विक्रेताओं की लिस्टिंग सात ऑनलाइन मंचों से हटा दी गई है और तीन तय मामलों में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर नियंत्रित विस्फोटक पदार्थों की बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। अमोनियम नाइट्रेट, गन पाउडर, पिक्रिक एसिड और पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट यानी पीईटीएन बेचने के विज्ञापन सात डिजिटल मंचों पर मिले। प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बाद 3,940 विक्रेताओं की लिस्टिंग इन सभी मंचों से हटा दी गई।
किन कानूनों के तहत कार्रवाई
यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उसके अंतर्गत 2020 में बने ई-कॉमर्स नियमों के साथ-साथ विस्फोटक अधिनियम, 1884 और अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के तहत की गई। इन रसायनों का कारोबार करने वाले को पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी पेसो का लाइसेंस लेना पड़ता है। मंच की जिम्मेदारी है कि वह विक्रेता का लाइसेंस विवरण दिखाए और खरीदार के लाइसेंस की जाँच किए बिना सौदा पूरा न होने दे।
सात मंच और विक्रेताओं की गिनती
कार्रवाई के दायरे में इंडियामार्ट, ट्रेडइंडिया, डायल4ट्रेड, जस्टडायल, सिग्मा-एल्ड्रिच इंडिया, एक्सपोर्टर्सइंडिया और आइबायकेमिकल्स रहे। सबसे बड़ी संख्या इंडियामार्ट पर रही, जहाँ 3,092 विक्रेता थे; इनमें 2,700 अमोनियम नाइट्रेट, 370 पिक्रिक एसिड और 22 गनपाउडर या पीईटीएन बेच रहे थे। एक्सपोर्टर्सइंडिया पर 421, जस्टडायल पर 206, ट्रेडइंडिया पर 166 और डायल4ट्रेड पर 11 विक्रेता मिले। सिग्मा-एल्ड्रिच और आइबायकेमिकल्स अपने ही उत्पाद बेचते हैं और किसी बाहरी विक्रेता को जगह नहीं देते।
| मंच | विक्रेता |
| इंडियामार्ट | 3,092 |
| एक्सपोर्टर्सइंडिया | 421 |
| जस्टडायल | 206 |
| ट्रेडइंडिया | 166 |
| डायल4ट्रेड | 11 |
जुर्माना और अपील
अब तक तीन अंतिम आदेश सुनाए गए हैं और हर आदेश में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक आदेश अमोनियम नाइट्रेट के मामले में डायल4ट्रेड पर और दो आदेश एक्सपोर्टर्सइंडिया चलाने वाली कंपनी पर हैं। डायल4ट्रेड को अपने मंच से विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग बंद करने का निर्देश भी मिला। कंपनी की अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग यानी एनसीडीआरसी में 9 अक्टूबर 2026 को खारिज हो गई। आदेश में इन लिस्टिंग को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया। इंडियामार्ट कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय चली गई है, जबकि जस्टडायल मामले की अंतिम सुनवाई 23 अक्टूबर 2026 को तय है। सिग्मा-एल्ड्रिच, ट्रेडइंडिया और आइबायकेमिकल्स की जाँच महानिदेशक जाँच कर रहे हैं।
शिकायत कहाँ करें
किसी ऑनलाइन मंच पर विस्फोटक की बिक्री दिखे तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर शिकायत की जा सकती है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| नियामक | केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) |
|---|---|
| मंत्रालय | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
| हटाए गए विक्रेता | सात ऑनलाइन मंचों से कुल 3,940 |
| सबसे अधिक विक्रेता | इंडियामार्ट, 3,092 विक्रेता |
| पदार्थ | अमोनियम नाइट्रेट, गन पाउडर, पिक्रिक एसिड, पीईटीएन |
| मुख्य कानून | उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019; विस्फोटक अधिनियम 1884; अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 |
| लाइसेंस संस्था | पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) |
| प्रत्येक आदेश में जुर्माना | 10 लाख रुपये |
| अपीलीय संस्था | राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (एनसीडीआरसी) |
| हेल्पलाइन | राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, 1915 |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें: नियामक (सीसीपीए), हटाए गए विक्रेता (3,940), मंचों की संख्या (सात) और सबसे बड़ा मंच इंडियामार्ट (3,092), चार पदार्थ, प्रयुक्त कानून (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ई-कॉमर्स नियम 2020, विस्फोटक अधिनियम 1884, अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012), लाइसेंस देने वाली संस्था पेसो, अपीलीय संस्था एनसीडीआरसी और हेल्पलाइन नंबर 1915।
अभ्यास प्रश्न
नियंत्रित विस्फोटकों की ऑनलाइन लिस्टिंग पर सीसीपीए की कार्रवाई के बाद सात मंचों से कुल कितने विक्रेता हटाए गए?
- A.2,700
- B.3,092
- C.3,940
- D.4,206
उत्तर देखें
सातों ऑनलाइन मंचों ने मिलकर इतने ही विक्रेताओं और लिस्टिंग प्रविष्टियों का ब्योरा दिया था और ये सभी प्रविष्टियाँ मंचों से हटा दी गईं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में अमोनियम नाइट्रेट और पीईटीएन का वैध कारोबार करने के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है?
- A.भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)
- B.पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो)
- C.भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)
- D.केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)
उत्तर देखें
अमोनियम नाइट्रेट, गन पाउडर, पिक्रिक एसिड और पीईटीएन जैसे पदार्थ विस्फोटक की श्रेणी में आते हैं, इनकी खरीद-बिक्री के लिए निर्धारित लाइसेंस आवश्यक है, और ऑनलाइन मंच से अपेक्षा की जाती है कि वह विक्रेता का वैध पेसो लाइसेंस विवरण दिखाए तथा खरीदार की पहचान और लाइसेंस की पुष्टि किए…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अमोनियम नाइट्रेट लिस्टिंग पर सीसीपीए के आदेश के विरुद्ध डायल4ट्रेड की अपील किस संस्था ने खारिज की?
- A.राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग
- B.राष्ट्रीय हरित अधिकरण
- C.भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- D.प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण
उत्तर देखें
डायल4ट्रेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा और उसे अपने मंच पर अमोनियम नाइट्रेट तथा अन्य विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग बंद करने का निर्देश दिया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीसीपीए की कार्रवाई के बाद कितने विक्रेताओं की लिस्टिंग हटाई गई?
सात ऑनलाइन मंचों से 3,940 विक्रेताओं की लिस्टिंग हटाई गई, जिनमें सबसे अधिक 3,092 इंडियामार्ट पर थे।
अमोनियम नाइट्रेट या पीईटीएन का कारोबार करने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए?
पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) का लाइसेंस। इन पदार्थों को विस्फोटक अधिनियम 1884 और अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 नियंत्रित करते हैं।
ऑनलाइन विस्फोटक बिक्री की शिकायत कहाँ करें?
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2325128 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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