दवा आयात के नए प्रवेश बिंदुओं का प्रस्ताव, नियम 43ए में संशोधन
स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 के नियम 43ए में संशोधन कर दवा आयात के लिए नए आईसीडी, एक एसईजेड और नोएडा हवाई अड्डे को जोड़ने का प्रस्ताव दिया है।

चर्चा में क्यों
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 3 नवंबर 2026 को औषधि नियम, 1945 के नियम 43ए में संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसमें दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात के अधिकृत प्रवेश बिंदुओं की सूची में कई अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जोड़े गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया है, जिससे देश में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात के लिए अधिकृत प्रवेश बिंदुओं की सूची बढ़ जाएगी। यह सूचना 3 नवंबर 2026 को जारी हुई और संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले आपत्तियां मांगी गई हैं।
नियम 43ए क्या कहता है
नियम 43ए वह प्रावधान है, जो आयातित दवाओं के लिए अधिकृत प्रवेश बिंदु बताता है और इसमें बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सड़क मार्ग की चौकियां तथा इसी तरह के अन्य स्थान शामिल हैं। इस सूची से बाहर के किसी स्थान पर पहुंची खेप की निकासी नहीं हो सकती। मंत्रालय अब इसमें कई अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), एक विशेष आर्थिक क्षेत्र और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जोड़ना चाहता है, जिससे आयातक सामान की जरूरत वाली जगह के पास ही उसे ले सकें।
प्रस्तावित स्थान
- हरियाणा: आईसीडी सोनीपत, आईसीडी पियाला और आईसीडी हरसरू
- उत्तर प्रदेश: आईसीडी दादरी तथा हवाई मार्ग से आने वाली दवाओं के लिए नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- गुजरात: आईसीडी गांधीधाम/मुंद्रा
- तेलंगाना: हैदराबाद के आईसीडी सनथ नगर और आईसीडी तिम्मापुर
- कर्नाटक: बेंगलुरु का आईसीडी व्हाइटफील्ड और एसईजेड बोम्मासंद्रा
ये स्थान पहले से अधिसूचित प्रवेश बिंदुओं में जुड़ेंगे, जिनमें मध्य प्रदेश में इंदौर के पास धन्नड़ और तिही के अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तथा दवा आयात के लिए पहले मंजूर हवाई अड्डे शामिल हैं।
प्रस्ताव का कारण
मंत्रालय का तर्क व्यावहारिक है। जब खेप की निकासी उसी कारखाने, गोदाम या वितरण केंद्र के पास हो जाती है, जहां उसे पहुंचाना है, तो भीतरी ढुलाई की दूरी घटती है, लागत कम होती है और सामान बाजार तक कम देरी से पहुंचता है। मंत्रालय इसे कारोबार सुगमता तथा ऐसी आपूर्ति श्रृंखला की दिशा में कदम बताता है, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में जरूरी दवाएं और उपकरण समय पर उपलब्ध रख सके।
आगे क्या
संशोधन का मसौदा राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। आपत्तियां और सुझाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव (औषधि नियमन) को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-1 के पते पर या औषधि प्रभाग के ईमेल पर भेजे जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही संशोधित नियम लागू होगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
| प्रस्ताव किसका | केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
|---|---|
| संशोधित होने वाला नियम | औषधि नियम, 1945 का नियम 43ए |
| दायरा | दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों का आयात |
| हरियाणा के नए आईसीडी | सोनीपत, पियाला और हरसरू |
| उत्तर प्रदेश का नया आईसीडी | दादरी |
| गुजरात का नया आईसीडी | गांधीधाम/मुंद्रा |
| तेलंगाना के नए आईसीडी | हैदराबाद के सनथ नगर और तिम्मापुर |
| कर्नाटक के नए स्थान | बेंगलुरु का आईसीडी व्हाइटफील्ड और एसईजेड बोम्मासंद्रा |
| प्रस्तावित हवाई अड्डा | नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश, हवाई मार्ग से आयात के लिए |
| पहले से अधिकृत आईसीडी | मध्य प्रदेश में इंदौर के धन्नड़ और तिही |
| आपत्तियां किसे | अवर सचिव (औषधि नियमन), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली |
| प्रस्ताव की तिथि | 3 नवंबर 2026 |
परीक्षा की दृष्टि से
मूल नियम (औषधि नियम, 1945) और संशोधित होने वाला नियम (43ए), सूची में दवाओं के साथ चिकित्सा उपकरण व सौंदर्य प्रसाधन भी शामिल होना, प्रस्तावित एकमात्र हवाई अड्डा (नोएडा अंतरराष्ट्रीय, हवाई मार्ग से आयात के लिए), एकमात्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (कर्नाटक का बोम्मासंद्रा), प्रस्तावित आईसीडी वाले राज्य तथा इंदौर के पास पहले से अधिसूचित धन्नड़ और तिही के आईसीडी याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
दवा आयात के अधिकृत प्रवेश बिंदु बढ़ाने का स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रस्ताव औषधि नियम, 1945 के किस नियम में संशोधन करता है?
- A.नियम 43ए
- B.नियम 21
- C.नियम 65
- D.नियम 96
उत्तर देखें
औषधि नियम, 1945 का यही प्रावधान उन बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क मार्ग की चौकियों और अन्य स्थानों की सूची देता है, जहां से दवाएं वैध रूप से देश में लाई जा सकती हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसी नियम में संशोधन का प्रस्ताव किया…
पूरी व्याख्या पढ़ें →हवाई मार्ग से दवा आयात के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अधिकृत करने का प्रस्ताव किया है?
- A.कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- B.नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- C.मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
- D.शिरडी हवाई अड्डा
उत्तर देखें
स्वास्थ्य मंत्रालय जिन स्थानों को अधिकृत आयात प्रवेश बिंदुओं की सूची में जोड़ना चाहता है, उनमें यही एकमात्र हवाई अड्डा है और इसे खास तौर पर हवाई मार्ग से आने वाली दवाओं के लिए नामित किया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दवा आयात के नए प्रवेश बिंदु के रूप में प्रस्तावित आईसीडी दादरी किस राज्य में है?
- A.हरियाणा
- B.गुजरात
- C.उत्तर प्रदेश
- D.तेलंगाना
उत्तर देखें
स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव में आईसीडी दादरी को उत्तर प्रदेश का अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बताया गया है और इसी राज्य में प्रस्ताव का एकमात्र हवाई अड्डा, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
औषधि नियम, 1945 के किस नियम में संशोधन प्रस्तावित है?
नियम 43ए में, जो उन बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क चौकियों और अन्य अधिकृत स्थानों के नाम बताता है, जहां से दवाओं का आयात किया जा सकता है।
दवा आयात के नए प्रवेश बिंदु के रूप में कौन सा हवाई अड्डा प्रस्तावित है?
उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हवाई मार्ग से दवा आयात के लिए नामित किया गया है। मंत्रालय की जोड़ी जाने वाली सूची में यह एकमात्र हवाई अड्डा है।
मध्य प्रदेश में कौन से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो पहले से अधिकृत हैं?
इंदौर के पास धन्नड़ और तिही के आईसीडी दवा आयात के लिए अधिकृत प्रवेश बिंदुओं के मौजूदा ढांचे का हिस्सा हैं।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331879 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
करेंट अफेयर्स 3 नवंबर 2026
पूरा संस्करण पढ़ें →संबंधित करेंट अफेयर्स
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