DRI ने उत्तर प्रदेश में 591.3 किलोग्राम गांजा जब्त किया
राजस्व आसूचना निदेशालय ने उत्तर प्रदेश में ट्रक की बनाई गई गुहाओं में छिपा 591.3 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जो नेपाल से लाया गया बताया जा रहा है।

चर्चा में क्यों
19 अक्टूबर 2026 को राजस्व आसूचना निदेशालय ने उत्तर प्रदेश में रोके गए ट्रक से 591.3 किलोग्राम गांजा जब्त करने की जानकारी दी, जिसे नेपाल से तस्करी कर लाया गया बताया गया है।
वित्त मंत्रालय के अधीन तस्करी रोकने वाली एजेंसी राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने उत्तर प्रदेश में 591.3 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। यह खेप एक ट्रक में ले जाई जा रही थी, जिसके बारे में अधिकारियों को संदेह है कि वह इसे नेपाल से सीमा पार कराकर लाया था। कार्रवाई 17 और 18 अक्टूबर 2026 के दौरान की गई।
घेरा कैसे कसा गया
एजेंसी को पक्की सूचना थी कि गांजा लदा ट्रक नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली के रास्ते उत्तर प्रदेश में घुसेगा। गोरखपुर स्थित DRI इकाई के अधिकारियों ने निगरानी बिठाई और लखनऊ, पटना तथा वाराणसी की टीमों के साथ तालमेल से काम किया। चार घंटे से अधिक की लगातार निगरानी के बाद संदिग्ध वाहन पहचाना गया और गोरखपुर से कुशीनगर जाने वाली सड़क पर रोका गया।
ट्रक में बनी गुप्त गुहाएं
वाहन की बारीक तलाशी में दो ऐसी गुहाएं सामने आईं जो इसी काम के लिए उसमें गढ़ी गई थीं। एक बोनट के ऊपर थी और दूसरी चालक की सीट के पीछे। दोनों में गांजे के 81 पैकेट भरे थे, जिनका कुल वजन 591.3 किलोग्राम निकला। इस तरह के खाने इसलिए बनाए जाते हैं कि केबिन या माल वाले हिस्से की सामान्य जांच में कुछ न मिले, और उन्हें पकड़ने के लिए वाहन को खोलकर देखना पड़ता है।
लागू कानून
पूरी खेप तथा उसे ढोने वाला ट्रक स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत जब्त किए गए। यही केंद्रीय कानून भारत में नशीले तथा मन:प्रभावी पदार्थों से जुड़े अपराधों पर लागू होता है और ऐसे अपराध में प्रयुक्त वाहन की जब्ती का अधिकार भी देता है।
मामले का महत्व
निदेशालय इस जब्ती को इस बात का प्रमाण मानता है कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला आकस्मिक जांच से नहीं, बल्कि आसूचना आधारित कार्रवाई से टूटती है और इसी से तस्करों के परिष्कृत छिपाव तरीके उजागर होते हैं। यह उन सीमावर्ती रास्तों पर निरंतर सतर्कता की आवश्यकता भी रेखांकित करता है जिनसे प्रतिबंधित सामान भारत आने का संदेह रहता है।
| एजेंसी | राजस्व आसूचना निदेशालय |
| जब्त गांजा | 591.3 किलोग्राम, 81 पैकेट |
| कार्रवाई की तिथि | 17-18 अक्टूबर 2026 |
| संदिग्ध स्रोत | नेपाल, सोनौली के रास्ते |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| लागू कानून | NDPS अधिनियम, 1985 |
महत्वपूर्ण तथ्य
| एजेंसी | राजस्व आसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय |
|---|---|
| जब्ती | 591.3 किलोग्राम गांजा, 81 पैकेट |
| कार्रवाई की तिथि | 17 और 18 अक्टूबर 2026 |
| संदिग्ध स्रोत | नेपाल |
| निगरानी वाला प्रवेश बिंदु | सोनौली, उत्तर प्रदेश |
| रोकने का स्थान | गोरखपुर और कुशीनगर के बीच की सड़क |
| सहयोगी इकाइयां | गोरखपुर, लखनऊ, पटना और वाराणसी |
| लागू कानून | NDPS अधिनियम, 1985 |
परीक्षा की दृष्टि से
एजेंसी (राजस्व आसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय), मात्रा (591.3 किलोग्राम गांजा, 81 पैकेट), संदिग्ध स्रोत देश (नेपाल) तथा प्रवेश बिंदु (सोनौली), राज्य (उत्तर प्रदेश), रोकने का मार्ग (गोरखपुर से कुशीनगर) और लागू कानून (NDPS अधिनियम, 1985) याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
राजस्व आसूचना निदेशालय ने 17-18 अक्टूबर 2026 की उत्तर प्रदेश कार्रवाई में कितना गांजा जब्त किया?
- A.591.3 किलोग्राम
- B.391.5 किलोग्राम
- C.719.2 किलोग्राम
- D.481.6 किलोग्राम
उत्तर देखें
राजस्व आसूचना निदेशालय ने 17 और 18 अक्टूबर 2026 के दौरान चलाई गई कार्रवाई में उत्तर प्रदेश में एक ट्रक से 591.3 किलोग्राम गांजा जब्त किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जब्त गांजे की खेप किस सीमा चौकी के रास्ते उत्तर प्रदेश में घुसने वाली थी?
- A.रक्सौल
- B.सोनौली
- C.जोगबनी
- D.बनबसा
उत्तर देखें
कार्रवाई की शुरुआत करने वाली सूचना में कहा गया था कि नेपाल से गांजा लेकर आ रहा ट्रक सोनौली के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, इसलिए गोरखपुर स्थित राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने अपनी निगरानी उसी चौकी के इर्द-गिर्द बिठाई, जिसमें लखनऊ, पटना तथा वाराणसी की टीमों ने…
पूरी व्याख्या पढ़ें →गांजे की खेप तथा उसे ढोने वाला ट्रक किस कानून के अंतर्गत जब्त किए गए?
- A.सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
- B.स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
- C.सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003
- D.विस्फोटक अधिनियम, 1884
उत्तर देखें
गांजा एक नशीला पदार्थ है, इसलिए उत्तर प्रदेश में बरामद 591.3 किलोग्राम गांजा तथा जिस ट्रक में वह ले जाया जा रहा था, दोनों इसी कानून के तहत जब्त किए गए, जो भारत में नशीले तथा मन:प्रभावी पदार्थों के अपराधों पर लागू होता है और अपराध में प्रयुक्त वाहन की…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
DRI ने उत्तर प्रदेश में कितना गांजा जब्त किया?
81 पैकेट में भरा 591.3 किलोग्राम गांजा, जो 17 और 18 अक्टूबर 2026 की कार्रवाई में ट्रक के साथ जब्त किया गया।
गांजा ट्रक में कहां छिपाया गया था?
विशेष रूप से बनाई गई दो गुहाओं में, एक बोनट के ऊपर और दूसरी चालक की सीट के पीछे।
यह जब्ती किस कानून के तहत हुई?
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत, जिसके बल पर ढुलाई में प्रयुक्त ट्रक भी जब्त किया गया।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2325281 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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