डीआरआई ने कोलकाता बंदरगाह पर 55,000 ई-सिगरेट जब्त कीं
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 24 अक्टूबर 2026 को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर दो कंटेनरों से 13.50 करोड़ रुपये की लगभग 55,000 ई-सिगरेट जब्त कीं।

चर्चा में क्यों
28 अक्टूबर 2026 को डीआरआई ने बताया कि 24 अक्टूबर 2026 को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर नेपाल जा रहे दो कंटेनरों से 13.50 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 55,000 ई-सिगरेट जब्त की गईं।
वित्त मंत्रालय के अधीन तस्करी रोकने वाली एजेंसी राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 24 अक्टूबर 2026 को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर तस्करी की गई लगभग 55,000 ई-सिगरेट जब्त कीं। 28 अक्टूबर 2026 को इसकी घोषणा की गई और जब्त माल की कीमत करीब 13.50 करोड़ रुपये आंकी गई।
माल कैसे छिपाया गया था
विशिष्ट सूचना पर काम करते हुए अधिकारियों ने दो कंटेनर रोके, जो नेपाल जाने वाली ट्रांसशिपमेंट खेप के रूप में भेजे जा रहे थे। कागजों में माल को बेहद साधारण बताया गया था, एक खेप पानी के गिलास के नाम पर और दूसरी मिट्टी के मग के नाम पर। पहले कंटेनर की बारीक जांच में घोषित सामान के बीच छिपाई गई आईजीईटी ब्रांड की विभिन्न फ्लेवर वाली 40,000 ई-सिगरेट मिलीं। दूसरे कंटेनर से करीब 15,000 और बरामद हुईं, जिनमें वीटीवी, वोको, बैंग तथा ईजॉय जैसे ब्रांड शामिल थे। सीमा शुल्क अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत उपकरणों के साथ ऊपर रखा गया माल भी जब्त कर लिया गया।
ई-सिगरेट पर प्रतिबंध क्यों
भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन वितरण प्रणाली, जिसे संक्षेप में ईएनडीएस कहा जाता है, प्रतिबंधित है। यह रोक 2019 के इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम से आती है, जो उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन सभी को अपने दायरे में लेता है। यह कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में और लोगों को नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया था।
बड़ी कार्रवाई का हिस्सा
यह कोई अकेला मामला नहीं है। मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 में डीआरआई अब तक लगभग 3,00,000 ई-सिगरेट जब्त कर चुका है, जिनकी कीमत 120 करोड़ रुपये से अधिक है। ये जब्तियां महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा भीतरी कंटेनर डिपो में हुई हैं, जिससे पता चलता है कि तस्कर एक ही रास्ते के बजाय कई प्रवेश बिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
| एजेंसी | राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), वित्त मंत्रालय |
|---|---|
| स्थान | श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता |
| जब्ती की तिथि | 24 अक्टूबर 2026 |
| मात्रा | लगभग 55,000 ई-सिगरेट |
| मूल्य | 13.50 करोड़ रुपये |
| खेप का गंतव्य | नेपाल, ट्रांसशिपमेंट खेप के रूप में |
| प्रतिबंध का कानून | इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 |
| वित्त वर्ष 2026-27 की जब्तियां | 120 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की लगभग 3,00,000 ई-सिगरेट |
परीक्षा की दृष्टि से
एजेंसी (डीआरआई, वित्त मंत्रालय), बंदरगाह (श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता), मात्रा (लगभग 55,000) और मूल्य (13.50 करोड़ रुपये), संबंधित कानून (इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019) तथा वित्त वर्ष 2026-27 के कुल आंकड़े याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
डीआरआई ने दो अभियानों में लगभग 55,000 तस्करी की ई-सिगरेट किस बंदरगाह पर जब्त कीं?
- A.जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह
- B.श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता
- C.दीनदयाल बंदरगाह, कांडला
- D.पारादीप बंदरगाह
उत्तर देखें
राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने यहीं नेपाल जाने वाली ट्रांसशिपमेंट खेप के दो कंटेनर रोके और पानी के गिलास तथा मिट्टी के मग बताकर छिपाई गई लगभग 55,000 ई-सिगरेट बरामद कीं, जिनकी कीमत करीब 13.50 करोड़ रुपये है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन वितरण प्रणालियां किस कानून के तहत प्रतिबंधित हैं?
- A.इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019
- B.सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003
- C.स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
- D.औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
उत्तर देखें
यह कानून इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन वितरण प्रणाली के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाता है, और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में तथा लोगों को नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →24 अक्टूबर 2026 को कोलकाता बंदरगाह पर जब्त ई-सिगरेट का अनुमानित मूल्य कितना था?
- A.1.35 करोड़ रुपये
- B.13.50 करोड़ रुपये
- C.35 करोड़ रुपये
- D.120 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
ऊपर रखे गए माल के साथ लगभग 55,000 ई-सिगरेट जब्त की गईं और यही उनका आंका गया मूल्य है; पहले कंटेनर में एक ही ब्रांड की 40,000 और दूसरे में कई ब्रांडों की करीब 15,000 ई-सिगरेट थीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
डीआरआई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर क्या जब्त किया?
24 अक्टूबर 2026 को दो कंटेनरों से लगभग 55,000 तस्करी की गई ई-सिगरेट, जिनकी कीमत करीब 13.50 करोड़ रुपये है। यह खेप नेपाल के लिए ट्रांसशिपमेंट कार्गो के रूप में भेजी जा रही थी।
भारत में ई-सिगरेट किस कानून के तहत प्रतिबंधित है?
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के तहत, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में इनके उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाता है।
मौजूदा वित्त वर्ष में डीआरआई ने कितनी जब्ती की है?
वित्त वर्ष 2026-27 में डीआरआई ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा भीतरी कंटेनर डिपो से 120 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की लगभग 3,00,000 ई-सिगरेट जब्त की हैं।
स्रोत
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