भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां किसके पास पंजीकृत होती हैं और किसके द्वारा नियमित होती हैं?
- A.भारतीय रिज़र्व बैंक
- B.भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
- C.इरडाई
- D.सीधे वित्त मंत्रालय
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क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जनता को दी जाने वाली प्रतिभूतियों की रेटिंग करती हैं, इसलिए वे प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत आती हैं और सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज) विनियम, 1999 के अधीन कार्य करती हैं, जो सेबी अधिनियम, 1992 के अंतर्गत बने हैं; सेबी में पंजीकरण के बिना कोई एजेंसी किसी सार्वजनिक…
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