ईएसआईसी की नई एमनेस्टी योजना 2025 अब 31 दिसंबर 2026 तक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नई एमनेस्टी योजना 2025 को तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया, जिससे नियोक्ताओं को निपटारे का और समय मिलेगा।

चर्चा में क्यों
29 अक्टूबर 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने घोषणा की कि ईएसआईसी ने नई एमनेस्टी योजना, 2025 को तीन महीने और बढ़ा दिया है। यह 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक पुरानी शर्तों पर जारी रहेगी, जिससे नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों को लंबित मामले अदालत के बाहर निपटाने का अतिरिक्त समय मिलेगा।
लंबे समय से बीमा से जुड़े मुकदमों में फंसे नियोक्ताओं को 29 अक्टूबर 2026 को राहत मिली, जब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपनी माफी योजना की अवधि तीन महीने और बढ़ा दी है। इस पहल का औपचारिक नाम नई एमनेस्टी योजना, 2025 है। यह 1 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी और 30 सितंबर 2026 को समाप्त होनी थी। अब यह 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी और इससे जुड़ी सभी शर्तें पहले जैसी ही बनी रहेंगी। निगम ने विभिन्न पक्षों से मिले अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया।
योजना का मकसद
यह अदालत से बाहर निकलने का एकबारगी और समयबद्ध रास्ता है। पुराने ईएसआई कानून के तहत वर्षों में उठाई गई मांगों के कारण अदालतों में मामलों का बड़ा ढेर जमा हो गया, और हर मामला निगम तथा नियोक्ता दोनों का समय खाता है। हर विवाद को उसके पूरे रास्ते पर छोड़ने के बजाय ईएसआईसी एक तय प्रक्रिया देता है, जिससे नियोक्ता अदालत के बाहर निगम से समझौता कर सके। बड़ा उद्देश्य मुकदमेबाजी घटाना और नियोक्ताओं को लड़ाई के बजाय स्वेच्छा से भुगतान की ओर ले जाना है।
तीन तरह की राहत
- जहां मांग तदर्थ आकलन पर टिकी है, वहां नियोक्ता वास्तविक रूप से देय अंशदान और उस पर ब्याज चुकाकर मामला बंद कर सकता है, और कोई क्षतिपूर्ति नहीं वसूली जाएगी।
- जहां बकाया चुका दिया गया है पर मुकदमा अब भी चल रहा है, वहां विवादित क्षतिपूर्ति का दसवां हिस्सा देने पर मामला वापस ले लिया जाएगा।
- जहां रिकॉर्ड न देने या देर से भुगतान के कारण निगम अदालत गया था और नियोक्ता ने बाद में अनुपालन कर दिया, वहां अदालत की अनुमति से मुकदमा वापस होगा।
कौन आवेदन कर सकता है
पात्रता इस बात से तय होती है कि मुकदमा कब दायर हुआ। केवल वे अदालती मामले योजना के दायरे में आते हैं जो 31 मार्च 2025 तक दायर हुए हों। इस तारीख के बाद दायर कोई भी मामला योजना से बाहर रहेगा और उसे सामान्य कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तारीख इस तरह तय करने से यह उपाय पुराने मामलों की एकबारगी सफाई बना रहता है, कोई स्थायी छूट नहीं बन जाता।
तीन अतिरिक्त महीनों का महत्व
खिड़की आगे बढ़ने से पात्र नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों को लाभ उठाने के लिए और समय मिल गया है। सरकार इसे व्यावहारिक और नियोक्ता-हितैषी रास्ता बताती है, जो कारोबार को आसान बनाने के उसके व्यापक लक्ष्य से मेल खाता है और साथ ही ईएसआईसी से जुड़े नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। सभी संबंधित पक्षों से कहा गया है कि 31 दिसंबर 2026 को योजना बंद होने से पहले ही आगे आएं, क्योंकि इसके बाद किसी और विस्तार की घोषणा नहीं की गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| योजना | नई एमनेस्टी योजना, 2025 |
|---|---|
| संचालक | कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) |
| मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
| मूल अवधि | 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 |
| विस्तारित अवधि | 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 |
| विस्तार | तीन महीने, पुरानी शर्तों पर |
| पात्रता | 31 मार्च 2025 तक दायर अदालती मामले |
| तदर्थ आकलन | वास्तविक अंशदान और ब्याज; कोई क्षतिपूर्ति नहीं |
| बकाया चुका होने पर | विवादित क्षतिपूर्ति का 10 प्रतिशत देने पर मुकदमा वापस |
परीक्षा की दृष्टि से
योजना का नाम (नई एमनेस्टी योजना, 2025), संचालक संस्था (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन ईएसआईसी), मूल अवधि (1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026), नई अंतिम तिथि (31 दिसंबर 2026), विस्तार की अवधि (तीन महीने), मुकदमा दायर होने की पात्रता तिथि (31 मार्च 2025) और विवादित क्षतिपूर्ति पर देय 10 प्रतिशत याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
ईएसआईसी की नई एमनेस्टी योजना, 2025 को किस तिथि तक बढ़ाया गया है?
- A.30 सितंबर 2026
- B.31 दिसंबर 2026
- C.31 मार्च 2027
- D.30 जून 2027
उत्तर देखें
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नई एमनेस्टी योजना, 2025 को 1 अक्टूबर 2025 से चलाना शुरू किया था और इसकी खिड़की मूल रूप से 30 सितंबर 2026 को बंद होनी थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई एमनेस्टी योजना, 2025 के तहत किस तिथि तक दायर अदालती मामले निपटारे के लिए पात्र हैं?
- A.31 मार्च 2024
- B.31 मार्च 2025
- C.30 सितंबर 2025
- D.31 दिसंबर 2025
उत्तर देखें
नई एमनेस्टी योजना, 2025 के अंतर्गत पात्रता इस बात से तय होती है कि मुकदमा कब शुरू हुआ: केवल वे अदालती मामले इसके तहत निपटारे के लिए लिए जा सकते हैं जो 31 मार्च 2025 तक दायर हुए हों।
पूरी व्याख्या पढ़ें →योजना के तहत जिस नियोक्ता ने बकाया पहले ही चुका दिया है, वह विवादित क्षतिपूर्ति का कितना हिस्सा देकर लंबित मुकदमा वापस करा सकता है?
- A.5 प्रतिशत
- B.10 प्रतिशत
- C.25 प्रतिशत
- D.50 प्रतिशत
उत्तर देखें
नई एमनेस्टी योजना, 2025 में बनी तीन राहतों में से एक उन नियोक्ताओं के लिए है जिन्होंने उनसे मांगा गया अंशदान बकाया पहले ही चुका दिया है, पर जिनके मुकदमे अब भी चल रहे हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई एमनेस्टी योजना, 2025 के तहत तदर्थ आकलन का निपटारा होने पर क्षतिपूर्ति के साथ क्या व्यवहार किया जाता है?
- A.पूरी क्षतिपूर्ति वसूली जाती है
- B.कोई क्षतिपूर्ति नहीं ली जाती
- C.आकलित दर की आधी क्षतिपूर्ति ली जाती है
- D.क्षतिपूर्ति को समान किस्तों में बदल दिया जाता है
उत्तर देखें
जहां निगम ने तदर्थ या अनुमान के आधार पर मांग उठाई थी, वहां नई एमनेस्टी योजना, 2025 नियोक्ता को यह सुविधा देती है कि वह वास्तविक रूप से देय अंशदान और उस पर ब्याज चुकाकर मामला बंद करा ले, और क्षतिपूर्ति का दावा पूरी तरह छोड़ दिया जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ईएसआईसी की नई एमनेस्टी योजना 2025 अब कब तक खुली है?
31 दिसंबर 2026 तक। यह योजना 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक चली थी और इसे तीन महीने बढ़ाया गया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक पुरानी शर्तों पर लागू रहेगा।
नई एमनेस्टी योजना, 2025 के तहत कौन से मामले पात्र हैं?
पुराने ईएसआई अधिनियम के तहत 31 मार्च 2025 तक दायर अदालती मामले। इस तिथि के बाद दायर मामले योजना से बाहर रहते हैं और सामान्य कानूनी प्रक्रिया से चलते हैं।
बकाया पहले ही चुका देने वाले नियोक्ता को क्या देना होगा?
विवादित क्षतिपूर्ति का 10 प्रतिशत। इतना भुगतान करने पर लंबित मुकदमा वापस ले लिया जाता है। तदर्थ आकलन के मामलों में नियोक्ता वास्तविक अंशदान और ब्याज चुकाता है और कोई क्षतिपूर्ति नहीं ली जाती।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329854 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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